गवाह नहीं लाने पर मोहनपुर थाना प्रभारी का रुक सकता है वेतन

– एडीजे चार अजीत कुमार की अदालत ने दिया आदेशविधि संवाददाता, देवघरअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अजीत कुमार की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 168/11 में मोहनपुर थाना प्रभारी के विरुद्ध चेतावनी आदेश पारित किया गया है. थाना प्रभारी मोहनपुर को इस केस में संबंधित गवाहों को उपस्थित कराने के लिए कई बार नोटिस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 23, 2015 7:02 PM

– एडीजे चार अजीत कुमार की अदालत ने दिया आदेशविधि संवाददाता, देवघरअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अजीत कुमार की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 168/11 में मोहनपुर थाना प्रभारी के विरुद्ध चेतावनी आदेश पारित किया गया है. थाना प्रभारी मोहनपुर को इस केस में संबंधित गवाहों को उपस्थित कराने के लिए कई बार नोटिस किया गया, लेकिन एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है. मुकदमा लंबे समय से ट्रायल में है और अभियोजन पक्ष के गवाह के लिए चला आ रहा है. इस केस के आरोपित बलराम सिंह हैं जिनके विरुद्ध ट्रायल जारी है. हत्या से संबंधित यह मुकदमा है. मोहनपुर थाना कांड संख्या 143/10 का इन्हें आरोपित बनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि निर्धारित तिथि छह फरवरी को अगर गवाह प्रस्तुत नहीं करते हैं तो मोहनपुर थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश पारित कर दिया जायेगा. साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई के लिए एसपी देवघर तथा जिला कोषागार पदाधिकारी देवघर को भेज दिया जायेगा. यह अंतिम मौका दिया गया है.

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