बारा गोलीकांड: चार हत्यारोपितों को नहीं मिली जमानत

देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने चार हत्यारोपितों संजय मरीक, बालेश्वर मरीक, नरेश मरीक व पलटू मरीक को जमानत नहीं दी. इन आरोपितों की ओर से अलग-अलग दो जमानत आवेदन संख्या क्रमश: 802/14 व 748/14 दाखिल हुआ था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत देने से कोर्ट ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 28, 2015 9:47 AM
देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने चार हत्यारोपितों संजय मरीक, बालेश्वर मरीक, नरेश मरीक व पलटू मरीक को जमानत नहीं दी. इन आरोपितों की ओर से अलग-अलग दो जमानत आवेदन संख्या क्रमश: 802/14 व 748/14 दाखिल हुआ था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया.
लोअर कोर्ट द्वारा पहले ही इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी थी. जिला जज ने भी इन चारों को राहत नहीं दी. आरोपित मोहनपुर थाना के बारा गांव के रहने वाले हैं.
यह मुकदमा नवल किशोर यादव के बयान पर मोहनपुर थाना कांड संख्या 225/14 दर्ज किया गया था. सूचक के भाई अनिल यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मुकदमा में उपरोक्त चारों को आरोपित बनाया गया था. घटना 3 अक्तूबर 2014 को घटी थी. मामला गंभीर होने के चलते जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया.

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