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चार आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज

– छेड़खानी का है आरोपविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा आबीदा खातून, रोजी बीबी, सौकत शेख व रूस्तम शेख की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इन चारों को मोहनपुर थाना कांड संख्या 435/13 का आरोपित बनाया गया है. आरोपितों के विरुद्ध मारपीट करने तथा […]

– छेड़खानी का है आरोपविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा आबीदा खातून, रोजी बीबी, सौकत शेख व रूस्तम शेख की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इन चारों को मोहनपुर थाना कांड संख्या 435/13 का आरोपित बनाया गया है. आरोपितों के विरुद्ध मारपीट करने तथा महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप है. मोहनपुर थाना के निजबगरा गांव के रहने वाले आरोपित हैं. निजबगरा गांव की एक महिला ने यह केस दर्ज कराया है.———-दहेज प्रताड़ना के दो मामलों में राहत नहींदेवघर :दहेज प्रताड़ना के दो मामलों के अलग-अलग दो आरोपितों को राहत नहीं दी गयी. एक अग्रिम जमानत आवेदन लोधन भोक्ता की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गयी थी. इन पर इनकी पत्नी सरिता देवी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है. कहा है कि शादी के बाद बाइक की मांग को लेकर प्रताडि़त किया एवं घर से निकाल दिया. अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 16/15 सावित्री देवी की ओर से दाखिल की गयी थी. इन पर दहेज मांगने का आरोप है. रूपा देवी जो पतोह है, ने यह मुकदमा किया है. आरोपित मोहनपुर थाना के खासपालक गांव की रहने वाली है.

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