-आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है मामलाविधि संवाददाता, देवघरआदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शनिवार को एसडीजेएम अजय कुमार सिंह की अदालत में सरेंडर किया. साथ ही जमानत की प्रार्थना की गयी. टीआर केस नंबर 722/15 में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इन्हें तीन हजार के दो मुचलके पर छोड़ा गया. अदालत में आरोपित की ओर से उक्त राशि का बंध पत्र दाखिल करने के बाद पश्चात छोड़ा गया.ज्ञात हो कि लोक सभा चुनाव के दौरान जसीडीह थाना क्षेत्र के कोडाडीह गांव स्थित एक बिजली के खंभे में पोस्टर चिपकाया हुआ मिला था. इस संबंध में देवघर के तत्कालीन बीडीओ सुलेमान मंुडरी के बयान पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 76/14 दर्ज हुआ था. मामले में 28 नवंबर को न्यायालय ने संज्ञान लिया तथा सम्मन जारी किया था. इसी सम्मन के आलोक में सांसद कोर्ट में आकर सरेंडर किये. अदालत ने मामले में लगाये गये अभियोग का सारांश सुनाया जिसे सांसद ने इनकार किया. अदालत ने अभियोजन पक्ष का अगली तिथि से गवाह लाने का आदेश दिया. यह घटना सात अप्रैल 2014 की है. मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 26 फरवरी को निर्धारित की गयी है.
सांसद निशिकांत दुबे ने किया सरेंडर, जमानत पर छूटे
-आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है मामलाविधि संवाददाता, देवघरआदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शनिवार को एसडीजेएम अजय कुमार सिंह की अदालत में सरेंडर किया. साथ ही जमानत की प्रार्थना की गयी. टीआर केस नंबर 722/15 में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इन्हें तीन हजार के दो मुचलके […]
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