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टैक्स असेस्मेंट के लिए नगर निगम ने शुरू की मापी

देवघर: नगर विकास विभाग द्वारा झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण व वसूली) की अधिसूचना के बाद देवघर नगर निगम प्रशासन सक्रिय हो गया है. विभागीय अधिसूचना के तहत टैक्स असेस्मेंट व निर्धारित का काम चालू वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल 14 से प्रभावी होना था, लेकिन नगर निगम ने अब राजस्व में बढ़ोतरी के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 9, 2015 9:33 AM
देवघर: नगर विकास विभाग द्वारा झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण व वसूली) की अधिसूचना के बाद देवघर नगर निगम प्रशासन सक्रिय हो गया है. विभागीय अधिसूचना के तहत टैक्स असेस्मेंट व निर्धारित का काम चालू वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल 14 से प्रभावी होना था, लेकिन नगर निगम ने अब राजस्व में बढ़ोतरी के ख्याल से व्यावसायिक व निजी भवनों का असेस्मेंट भी शुरू कर दिया है.

नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को नगर निगम देवघर के सीइओ की अगुवाई में असेस्मेंट टीम ने देवघर-जसीडीह मुख्य मार्ग में करीब आधे दर्जन भवनों की मापी की. भवनों का स्क्वायर फीट के अलावा कैंपस के खाली जमीनों को भी बारीकी से मुआयना किया. असेस्मेंट रिपोर्ट विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद निगम क्षेत्र में अधिसूचना के तहत संपत्तियों का टैक्स निर्धारण किया जायेगा. इस मौके पर सीइओ अलोइस लकड़ा, सहायक अभियंता समीर कुमार, कनीय अभियंता मुकुल कुमार, टैक्स दारोगा जय शंकर साह, अमीन बलभद्र आदि उपस्थित थे.

अधिसूचना के तहत खाली भूमि पर देना होगा टैक्स
स्थानीय निकाय के अंदर अवस्थित गैर कृषि उपयोग उपयोग में लाये जाने वाले सभी खाली भूमि पर होल्डिंग टैक्स लगाया जायेगा. गर निगम के प्रधान मुख्य सड़क पर 2.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मुख्य सड़क पर दो रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा किसी सड़क के किनारे भूमि से एक हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से कर वसूला जायेगा. इसके अलावा नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्धारित नियम के तहत टैक्स की वसूली की जायेगी.
अलग-अलग होगा होल्डिंग का उपयोग
नियमावली के तहत पूर्णत: आवासीय, पूर्णत: वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक (स्वामित्व हो अथवा अन्यथा), अंशत: आवासीय एवं अंशत: वाणिज्यिक/औद्योगिक एवं उपखंड में विभिन्न होल्डिंग के तहत टैक्स की वसूली की जायेगी. संचार/मोबाइल टावर एवं उनकी सहायक मशीनों तथा विज्ञापन होर्डिग/बोर्ड से आच्छादित होल्डिंग क्षेत्र को पूर्णत वाणिज्यिक प्रयोजन के रूप में माना जायेगा. वह क्षेत्र छत हो अथवा खुली/खाली भूमि. यदि किसी खाली जमीन को आवासीय उपयोग के अलावा किसी अन्य प्रयोग में लाया जाता है तो होल्डिंग के उस भाग को पूर्णत वाणिज्यिक समझा जायेगा.

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