चार आरोपितों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

– दहेज प्रताड़ना का है मामलाविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कुंडा थाना कांड संख्या 698/13 के चार आरोपित सारंग सिद्धार्थ, अनिल कुमार सिंह, रंजू देवी व शशांक शेखर को राहत नहीं दी गयी. इन चारों आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अर्जी अस्वीकृत कर दी गयी. सभी आरोपित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 10, 2015 8:03 PM

– दहेज प्रताड़ना का है मामलाविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कुंडा थाना कांड संख्या 698/13 के चार आरोपित सारंग सिद्धार्थ, अनिल कुमार सिंह, रंजू देवी व शशांक शेखर को राहत नहीं दी गयी. इन चारों आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अर्जी अस्वीकृत कर दी गयी. सभी आरोपित धनबाद के पुटकी गांव के रहने वाले हैं. यह मुकदमा नगर थाना के कोरियासा गांव निवासी रूबी देवी ने दाखिल किया था. घटना 25 दिसंबर 2012 की है. आरोपितों ने दहेज में बाइक व 50 हजार रुपये नकद की मांग की थी, जिसे नहीं देने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया था. इसी घटना को लेकर यह मुकदमा रूबी देवी ने दर्ज कराया है.—————रंगदारी मामले के आरोपितों को नहीं दी राहतदेवघर. नगर थाना कांड संख्या 685/14 के तीन आरोपितों बलदेव महतो, अशोक महतो व काशी महतो को झटका लगा है. इन तीनों की अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. आरोपितों के विरुद्ध पांच लाख रुपये मांगने का आरोप है. यह मुकदमा कोलकाता निवासी विष्णु कुमार बागडि़या के बयान पर नगर थाना में दर्ज हुआ है. घटना 20 नवंबर, 14 की है. आरोपित नगर थाना के बैजनाथपुर के रहने वाले हैं.

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