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बजरंगी महथा का बेल पिटीशन रिजेक्ट

– आर्म्स एक्ट व रंगदारी मांगने का है आरोप- राइफल छीन कर ले गया था अपना घर-पुलिस ने आरोपित के घर से किया राइफल जब्तविधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत द्वारा बजरंगी महथा को जमानत नहीं दी गयी. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 11, 2015 9:03 PM

– आर्म्स एक्ट व रंगदारी मांगने का है आरोप- राइफल छीन कर ले गया था अपना घर-पुलिस ने आरोपित के घर से किया राइफल जब्तविधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत द्वारा बजरंगी महथा को जमानत नहीं दी गयी. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. आरोपित पहले से ही मंडल कारा में बंद है. इन्हें मोहनपुर थाना कांड संख्या 43/15 का आरोपित बनाया गया है. इन पर पुलिया निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार से रंगदारी मांगने का आरोप है. मामला गंभीर रहने के चलते जमानत नहीं दी गयी.क्या है मामलामोहनपुर थाना के रिखिया रोड डहरी पुल के निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार एवं मुंशी को पिस्तौल का भय दिखा कर रंगदारी मांगने तथा काम बंद करने की घटना 6 फरवरी 2015 को घटी थी. रंगदारी नहीं देने पर झौंसागढ़ी निवासी राजीव कुमार सिंह की राइफल छीन ली गयी थी. इस संबंध में राजीव कुमार सिंह के बयान पर मोहनपुर थाना में कांड संख्या 43/15 दर्ज हुआ है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित बजरंगी महथा को गिरफ्तार किया एवं उनके घर से छीनी गयी राइफल भी बरामद की है.

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