हत्या के प्रयास के आरोपित को तीन साल की सश्रम सजा

– तीन आरोपितों को मिला संदेह का लाभविधि संवाददाता,देवघरजिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने सेशन केस नंबर 46/05 की सुनवाई के बाद एक आरोपित उमेश मंडल को दोषी पाकर तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2015 9:04 PM

– तीन आरोपितों को मिला संदेह का लाभविधि संवाददाता,देवघरजिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने सेशन केस नंबर 46/05 की सुनवाई के बाद एक आरोपित उमेश मंडल को दोषी पाकर तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी. इस केस के अन्य तीन आरोपितों निवास मंडल, सुमेश्वरी देवी व शोभा देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आरोपित पालोजोरी थाना के बाघमारा गांव के रहने वाले हैं. मकई फसल चराने को लेकर विवाद हुआ था जिसमें मारपीट कर सूचक को जख्मी कर दिया गया था. कमली देवी के बयान पर पालोजोरी थाना में कांड संख्या 55/04 दर्ज किया गया था जिसमें भादवि की धारा 323, 324,307,504, 34 लगायी गयी थी. कोर्ट ने सिर्फ धारा 308 में एक अभियुक्त को दोषी पाया और तीन साल की सजा सुनायी. यह घटना 12 जुलाई 2004 को घटी थी.

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