फोरम ने वादी के दावा को किया खारिज

– 1.50 लाख मुहैया का किया था दावाविधि संवाददाता, देवघरजिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में उपभोक्ता दिलीप कुमार चौधरी बनाम ब्रांच मैनेजर एचडीएफसी व अन्य के मामले की सुनवाई के बाद आदेश पारित कर दिया गया. इस मामले में वादी ने विपक्षियों से वाहन चोरी होने के संबंध में क्षतिपूर्ति की राशि व मानसिक प्रताड़ना को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 11, 2015 9:04 PM

– 1.50 लाख मुहैया का किया था दावाविधि संवाददाता, देवघरजिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में उपभोक्ता दिलीप कुमार चौधरी बनाम ब्रांच मैनेजर एचडीएफसी व अन्य के मामले की सुनवाई के बाद आदेश पारित कर दिया गया. इस मामले में वादी ने विपक्षियों से वाहन चोरी होने के संबंध में क्षतिपूर्ति की राशि व मानसिक प्रताड़ना को लेकर 1.50 लाख रुपये का दावा किया था. इस वाद में एचडीएफसी बैंक देवघर के शाखा प्रबंधक, सीएमडी सुनील कुमार समेत चार को विपक्षी बनाया था. कहा था कि वादी के वाहन का बीमा इरगो इंश्योरेंस कंपनी की ओर से किया गया था. वाहन चोरी होने के बाद वादी ने एफआइआर कराया था और क्षतिपूर्ति की भरपाई का दावा किया था. कंपनी की ओर से रिपोर्ट मंगाया गया था. रिपोर्ट के आधार पर फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वादी के दावा को खारिज कर दिया. वादी के अधिवक्ता बंधु यादव व विपक्षी के अधिवक्ता निलांजन गांगुली थे.

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