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बाबा मंदिर सरदार पंडा गद्दी विवाद का केस खारिज

– सब जज तीन -कुमार क्रांति प्रसाद ने सुनाया फैसला- अलग-अलग दो टाइटिल सूट चल रहा था कोर्ट में- टेक्निकल ग्रांउड पर दोनों टाइटिल सूट हुआ डिसमिस- 31 अगस्त 1999 को दाखिल हुआ था सूटविधि संवाददाता, देवघरबाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में सरदार पंडा की गद्दी को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित केस को सब […]

– सब जज तीन -कुमार क्रांति प्रसाद ने सुनाया फैसला- अलग-अलग दो टाइटिल सूट चल रहा था कोर्ट में- टेक्निकल ग्रांउड पर दोनों टाइटिल सूट हुआ डिसमिस- 31 अगस्त 1999 को दाखिल हुआ था सूटविधि संवाददाता, देवघरबाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में सरदार पंडा की गद्दी को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित केस को सब जज-तीन कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने 1999 से चल रहे इस केस में वादियों के दावे को तकनीकी आधार पर सही नहीं ठहराया है. एक साथ दो टाइटिल सूट की सुनवाई की गयी. टाइटिल सूट संख्या 74/1999 रामानंद ओझा बनाम अजीतानंद ओझा व अन्य के साथ क्रॉस टाइटिल सूट संख्या 9/2003 जो विशुधानंद ओझा की ओर से दाखिल की गयी थी. सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. सरदार पंडा की गद्दी के हक को लेकर यह मामला न्यायालय में 31 अगस्त 1999 को सब जज एक की अदालत में दाखिल हुआ था. बाद में इस मामले को ट्रायल के लिए सब जज तीन केके प्रसाद की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया. अदालत ने पुराने मामले को प्राथमिकता देते हृुए सुनवाई की और फैसला सुनाया.

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