पूर्व डीआइजी सुबोध प्रसाद ने किया सरेंडर, मिली जमानत- मामला : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन काविधि संवाददाता, देवघरएसडीजेएम देवघर की अदालत में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व डीआइजी सुबोध प्रसाद ने सरेंडर किया और जमानत की प्रार्थना की. अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पांच हजार को दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया. आरोपित की ओर से बंध पत्र दाखिल किया गया और इन्हें जमानत पर छोड़ा गया. इस मामले में फुरकान अंसारी व बाबूलाल मरांडी को भी आरोपित बनाया गया है. पूर्व से मामले में उपस्थिति की तिथि 20 मार्च 15 को निर्धारित है. देवघर प्रखंड के बीडीओ के प्रतिवेदन पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 80/14 दर्ज हुआ है जिसमें संज्ञान के बाद सम्मन जारी हुआ था.———–लाल वारंट जारी करने का दिया आदेशदेवघर :न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत द्वारा मोहनपुर थाना कांड संख्या 255/11 के आरोपित प्रीतम कुमार झा के विरुद्ध लाल वारंट जारी करने का आदेश दिया है. लंबे समय से न्यायालय में हाजिर नहीं होने के चलते उक्त आदेश पारित किया गया है. आरोपित धौरेया बांका का रहने वाला है. कौशल्या देवी के बयान पर यह केस मोहनपुर थाना में दर्ज हुआ है. मामला वाहन दुर्घटना का है.
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पूर्व डीआइजी सुबोध प्रसाद ने किया सरेंडर, मिली जमानत
पूर्व डीआइजी सुबोध प्रसाद ने किया सरेंडर, मिली जमानत- मामला : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन काविधि संवाददाता, देवघरएसडीजेएम देवघर की अदालत में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व डीआइजी सुबोध प्रसाद ने सरेंडर किया और जमानत की प्रार्थना की. अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पांच हजार को दो मुचलके […]
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