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दहेज अधिनियम के तहत महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज

पति समेत सास, ससुर व देवर बना आरोपितसंवाददाता, देवघरसारवां थाना क्षेत्र के मथुराडीह गांव निवासी शांति देवी ने महिला थाने में पति सहित सास, ससुर व देवर के खिलाफ दहेज अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामले में उसने पति रामू तुरी, ससुर फूलमणि तुरी, सास प्रमिला देवी व देवर कामू तुरी को आरोपित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 22, 2015 10:04 PM

पति समेत सास, ससुर व देवर बना आरोपितसंवाददाता, देवघरसारवां थाना क्षेत्र के मथुराडीह गांव निवासी शांति देवी ने महिला थाने में पति सहित सास, ससुर व देवर के खिलाफ दहेज अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामले में उसने पति रामू तुरी, ससुर फूलमणि तुरी, सास प्रमिला देवी व देवर कामू तुरी को आरोपित बनाया है. प्राथमिकी में जिक्र है कि हिंदु रीति रिवाज से वर्ष 2010 में उसकी शादी हुई थी. शादी के वक्त पिता ने हैसियत अनुरूप दान दहेज नगद 51 हजार रुपया, 30 हजार के बरतन व 24 हजार का चांदी जेवर दिया था. शादी के बाद वह कुछ दिनों तक ससुराल में ठीक से रही. इसके बाद आरोपितों ने मायके से 10 हजार रुपये दहेज मांग लाने का दबाव देना शुरु किया. उसके साथ सभी मारपीट करते थे. इधर 15 मार्च को एकमत होकर आरोपितों ने मारपीट कर जेवरात छीन लिया और उसे भगा दिया. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 167/15 भादवि की धारा 341, 323, 498ए के तहत मामला दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी है.

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