दो से आठ मई तक पीडीएस लाभुकों की सूची का होगा सत्यापन

संवाददाता, देवघरझारखंड राज्य में केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के निमित्त लाभुकों का चयन नये सिरे से कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. इसके तहत् वर्ष 2011 में संपन्न सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर तैयार पारिवारिक सूची में से अपवर्जन के तहत अयोग्य व्यक्तियों को छोड़कर शेष योग्य लाभुकों की पारिवारिक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2015 11:03 PM

संवाददाता, देवघरझारखंड राज्य में केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के निमित्त लाभुकों का चयन नये सिरे से कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. इसके तहत् वर्ष 2011 में संपन्न सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर तैयार पारिवारिक सूची में से अपवर्जन के तहत अयोग्य व्यक्तियों को छोड़कर शेष योग्य लाभुकों की पारिवारिक सूची का डाटा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार को उपलब्ध कराया गया है. सूची ग्रामवार है जिसके एक पृष्ठ पर एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम है. उक्त पारिवारिक सूची का सत्यापन मतदान केन्द्रवार किया जायेगा. यह कार्य संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ दो मई से आठ मई तक करेंगे. इस क्रम में बीएलओ संबंधित परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर वर्तमान राशन डीलर का नाम, लाइसेंस नंबर अंकित करेंगे तथा आधार कार्ड की छायाप्रति भी प्राप्त करेंगे. खाद्य सुरक्षा लागू होने पर जनवितरण दुकान भी मतदान केंद्रवार ही होगा. अर्थात एक मतदान केंद्र पर एक डीलर होंगे.

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