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निगम : अब प्राइवेट स्कूल हॉस्टल से भी वसूल करेगा टैक्स

देवघर: झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, वैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के आधार पर निजी स्कूलों में चल रहे हॉस्टलों से भी एक मुश्त वार्षिक टैक्स वसूल किया जायेगा. देवघर नगर निगम द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देवघर नगर निगम क्षेत्र […]

देवघर: झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, वैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के आधार पर निजी स्कूलों में चल रहे हॉस्टलों से भी एक मुश्त वार्षिक टैक्स वसूल किया जायेगा. देवघर नगर निगम द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देवघर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे करीब तीन दर्जन प्राइवेट स्कूलों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है.

औसतन प्रत्येक स्कूलों के हॉस्टल में बच्चों की संख्या औसतन 100 से है. अधिसूचना जारी होने के बाद देवघर नगर निगम द्वारा कुछ स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया था. लेकिन, अबतक नोटिस के एवज में कोई पहल प्राइवेट स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं की गयी है. इसके अलावा भवनों के अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) एवं नवीकरण का वार्षिक शुल्क नयी दरों से भवन मालिकों, संस्था, गैर सरकारी संस्थाओं से वसूल किया जायेगा.

नवीकरण के लिए देना होगा आवेदन : लाइसेंस की अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व ही अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा. निर्धारित अवधि तक नवीकरण नहीं कराये जाने पर विलंब शुल्क के साथ अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जायेगा. विलंब शुल्क एक माह तक 500 रुपये एवं प्रत्येक तीन माह के विलंब पर 2,000 रुपये वसूला जायेगा. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने के एक वर्ष तक अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराये जाने पर स्वत: प्रभाव से रद्द समझा जायेगा. भवनों का संचालन पूर्णत: बंद कर दिया जायेगा.

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