पांच आरोपितों के विरुद्ध रेड वारंट

– अलग-अलग तीन मामलों के हैं आरोपितविधि संवाददाता, देवघरएसडीजेएम देवघर की अदालत द्वारा अलग-अलग तीन मामलों के पांच आरोपितों के विरुद्ध रेड वारंट जारी की गया है. जीआर केस नंबर 826/07 के आरोपित विष्णु यादव के विरुद्ध अदालत ने स्थायी अधिपत्र जारी कर दिया है. वह लंबे समय से न्यायालय से फरार चल रहा था. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 9, 2015 7:04 PM

– अलग-अलग तीन मामलों के हैं आरोपितविधि संवाददाता, देवघरएसडीजेएम देवघर की अदालत द्वारा अलग-अलग तीन मामलों के पांच आरोपितों के विरुद्ध रेड वारंट जारी की गया है. जीआर केस नंबर 826/07 के आरोपित विष्णु यादव के विरुद्ध अदालत ने स्थायी अधिपत्र जारी कर दिया है. वह लंबे समय से न्यायालय से फरार चल रहा था. आरोपित बाबा पवित्र भोजनालय का मालिक है और मोहनपुर थाना के नावाडीह गांव का रहने वाला है. प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक देवघर पवन कुमार मल्ले के बयान पर यह मुकदमा पांच अगस्त 2007 को दर्ज हुआ है. दूसरा मुकदमा टीरआर केस नंबर 774/15 के दो आरोपितों देवेंद्र वर्णवाल व प्रभावती देवी के विरुद्ध विनीता देवी ने दर्ज कराया है. संज्ञान लेने के बाद कोर्ट में दोनों आरोपित हाजिर नहीं हुए हैं. वे जसीडीह थाना के केनमनकाठी गांव के रहनेवाले हैं. मामला दहेज प्रताड़ना का है. इस केस में इन दोनों आरोपितों के विरुद्ध लाल वारंट जारी कर दिया गया है. तीसरा केस जीओसीआर नंबर 149/02 है. इसके दो आरोपितों पानेश्वर टुडू व मुहरील टुडू के विरुद्ध रेड वारंट जारी हुआ है. इन दोनों पर सुरक्षित वन क्षेत्र से लकड़ी काटने का आरोप है.————–नहीं मिली जमानतदेवघर. सीजेएम की अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 128/15 के काराधीन आरोपित पिंटू महथा को राहत नहीं दी गयी. इनकी जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. नाबालिग को बहला कर ले जाने का इन पर आरोप है. मामला गैर जमानती रहने के चलते बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया.

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