भूदानी जमीन पर एसडीएम ने लगायी निषेधाज्ञा

– मौजा नीलकंठपुर में है भूदान की 0. 64 डिसमिल जमीनविधि संवाददाता, देवघरभूदान यज्ञ कमेटी को देवघर शहर के विलासी टाउन मुहल्ला के नीलकंठपुर मौजा में प्रदत्त 64 डिसमिल जमीन पर एसडीएम ने निषेधाज्ञा लगा दी है. साथ ही किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है. जमीन लक्ष्मीबाई नारायण दास […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 10, 2015 11:05 PM

– मौजा नीलकंठपुर में है भूदान की 0. 64 डिसमिल जमीनविधि संवाददाता, देवघरभूदान यज्ञ कमेटी को देवघर शहर के विलासी टाउन मुहल्ला के नीलकंठपुर मौजा में प्रदत्त 64 डिसमिल जमीन पर एसडीएम ने निषेधाज्ञा लगा दी है. साथ ही किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है. जमीन लक्ष्मीबाई नारायण दास संपत पति नारायण दास संपत द्वारा दान में दी गयी थी. खाता संख्या 71 व खेसरा संख्या 24/25 व 24/26 है जिसकी रकवा 32 डिसमिल है. दूसरे जमीन दाता नंदी वार्ड खेखुल दास संपत्त भाटिया पति खोखुल दास भाटिया है. इन्होंने खाता संख्या 73 के खेसरा संख्या 24/28 व 24/29 रकवा 32 डिसमिल दान में प्रदत्त की थी. यह जमीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता देवघर द्वारा संपुष्ट है. केस नंबर 1549/64-65 निष्पादन की तिथि 26 दिसंबर 1966 एवं 1/66-67 निष्पादित तिथि 26 दिसंबर 1966 है. जमीन करोड़ों की आंकी गयी है जिस पर अवैध भवन निर्माण एक साजिश के तहत किया जा रहा है. इस संबंध में कार्यालय मंत्री सुरेश प्रसाद ठाकुर ने डीसी को आवेदन दिया था. इसी आवेदन के आलोक में उक्त कार्रवाई की गयी है.

Next Article

Exit mobile version