नीरज व विशाल सर्राफ के विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई
– मामला : एसडीओ के गोपनीय शाखा में घुस कर गलत फाइल में जबरन हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव देने काविधि संवाददाता, देवघरअनुमंडल कार्यालय देवघर के गोपनीय शाखा में जबरन घुस कर गलत फाइल में हस्ताक्षर के लिए दबाव दिये जाने के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के कार्रवाई की गयी है. […]
– मामला : एसडीओ के गोपनीय शाखा में घुस कर गलत फाइल में जबरन हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव देने काविधि संवाददाता, देवघरअनुमंडल कार्यालय देवघर के गोपनीय शाखा में जबरन घुस कर गलत फाइल में हस्ताक्षर के लिए दबाव दिये जाने के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के कार्रवाई की गयी है. इस घटना को लेकर क्रिमिनल मिस केस संख्या 325/15 दर्ज किया गया है जिसमें नीरज सर्राफ व विशाल सर्राफ को विपक्षी बनाया है. कोर्ट में दोनों विपक्षियों के विरुद्ध एक और मुकदमा पुलिस एक्ट 1861 की धारा 34 के तहत भी मुकदमा किया है. विपक्षी द्वय उपस्थित होकर समय आवेदन दिये और जवाब शीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किये. इसके पूर्व एसडीएम देवघर ने नगर थाना को उक्त घटना के संदर्भ में अपने पत्रांक 599 ए/ डीबी के तहत सनहा दर्ज करने का निर्देश दिया था. क्या है घटनाबीते एक अप्रैल 2015 को नीरज सर्राफ अपने 10-15 समर्थकों के साथ एसडीओ के गोपनीय शाखा में जबरन घुस गये थे. साथ ही गलत फाइल पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव बना रहे थे. स्थिति को भांप कर विभाग के कर्मचारी ने इसकी शिकायत की और हस्ताक्षर करने से इनकार किया. नीरज सर्राफ गंगा हरि लेन निवासी देवघर के रहने वाले हैं. इसमें शामिल अन्य लोग नीरज सर्राफ व विशाल सर्राफ के समर्थन में गये थे. पुलिस ने घटना के संबंध में त्वरित कार्रवाई कर कोर्ट भेजा है.