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उपभोक्ता फोरम ने दिया हर्जाना भरने का आदेश

– एरिया इंजीनियर्स एसपी माइंस चितरा को 3.05 लाख रुपये का हर्जानाविधि संवाददाता, देवघरजिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम देवघर ने उपभोक्ता वाद संख्या 118/10 राम किशोर राय बनाम एरिया इंजीनियर एसपी माइंस चितरा व अन्य की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया. अपने फैसले में विपक्षियों की सेवा में त्रुटि पाया तथा कुल राशि 3.05 […]

– एरिया इंजीनियर्स एसपी माइंस चितरा को 3.05 लाख रुपये का हर्जानाविधि संवाददाता, देवघरजिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम देवघर ने उपभोक्ता वाद संख्या 118/10 राम किशोर राय बनाम एरिया इंजीनियर एसपी माइंस चितरा व अन्य की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया. अपने फैसले में विपक्षियों की सेवा में त्रुटि पाया तथा कुल राशि 3.05 लाख रुपये हर्जाना के तौर पर देने का आदेश दिया है. यह राशि एक माह के अंदर मुहैया कराने को कहा है. फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता, सदस्य दिनेश प्रसाद सिंह व कीर्तिलता चौधरी ने संयुक्त रुप से मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. आदेश में 2 लाख 93 हजार 943 रुपये बिल के एवज में, 10 हजार क्षतिपूर्ति के खर्च में तथा 2 हजार रुपये मुकदमा के खर्च शामिल है.क्या है मामलाफोरम में दर्ज कराने वाले राम किशोर राय ने एमबीएम सड़क बनाने का ठेका लिया था. यह टेंडर के माध्यम से लिया था. काम पूर्ण करने के बाद बिल की राशि का भुगतान नहीं किया गया. इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने फोरम में वाद 16 नवंबर 10 को दाखिल हुआ था जिसमें वादी ने हर्जाना का दावा किया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फोरम ने उक्त फैसला सुनाया.—————

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