जानलेवा हमला के तीन आरोपितों को नहीं दी राहत

विधि संवाददाता, देवघरसीजऐम की अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 245/14 के काराधीन तीन आरोपितों तिरु अंसारी, इकबाल अंसारी व सद्दाम अंसारी को राहत नहीं दी गयी. तीनों आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दी गयी. आरोपित नगर थाना क्षेत्र के हर्दला कुंड के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 21, 2015 8:04 PM

विधि संवाददाता, देवघरसीजऐम की अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 245/14 के काराधीन तीन आरोपितों तिरु अंसारी, इकबाल अंसारी व सद्दाम अंसारी को राहत नहीं दी गयी. तीनों आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दी गयी. आरोपित नगर थाना क्षेत्र के हर्दला कुंड के रहनेवाले हैं. यह मुकदमा नगर थाना के राजा बगीचा मुहल्ला की रहने वाली शाहजादी बीबी ने दर्ज कराया है जिसमें मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप है. घटना 17 अप्रैल 2015 की है.———दुष्कर्म प्रयास के आरोपित को झटकादेवघर :मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवघर की अदालत द्वारा देवघर (महिला) थाना कांड संख्या 258/15 के आरोपित छोटू रमानी को झटका लगा है. इनकी जमानत आवेदन सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. इन पर जसीडीह थाना के संथाली की एक महिला ने दुष्कर्म प्रयास का आरोप लगाया है. घटना 17 अप्रैल 2015 को घटी है. आरोपित पर गले से चांदी की चेन छीनने का भी आरोप है.———–

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