चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों को बरतनी होगी सावधानी
संवाददाता, देवघरनगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान मेयर व पार्षद प्रत्याशियों को आर्दश आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है. चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को कई सावधानियां बरतनी होगी. प्रचार में प्रत्याशी किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार व चाहरदीवारी पर कोई पोस्टर या सूचना नहीं चिपकायेंगे. किसी तरह का नारा नहीं […]
संवाददाता, देवघरनगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान मेयर व पार्षद प्रत्याशियों को आर्दश आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है. चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को कई सावधानियां बरतनी होगी. प्रचार में प्रत्याशी किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार व चाहरदीवारी पर कोई पोस्टर या सूचना नहीं चिपकायेंगे. किसी तरह का नारा नहीं लिखा जायेगा. किसी तरह का बैनर व झंडा भी नहीं लटकाया जायेगा. किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभा आयोजन के लिए सक्षम पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है. प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों को रोकना चाहिए. यदि दो अलग-अलग उम्मीदवारों द्वारा आसपास स्थित स्थानों पर सभाएं की जा रही हो तो लाउडस्पीकर का मुंह विपरीत दिशा में रखना चाहिए. यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर उसके झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं होना चाहिए.