वन भूमि पर भोग करने वालों को मिलेगा अधिकार

देवघर. विकास भवन में कल्याण विभाग द्वारा वनाधिकार कानून 2006 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया. कार्यशाला का उदघाटन डीसी अमीत कुमार ने किया. डीसी ने कहा कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर भोग करने वाले अनुसूचित जनजाति तथा 75 वर्ष पूर्व से वन भूमि पर भोग करने वाले को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 21, 2015 7:59 AM
देवघर. विकास भवन में कल्याण विभाग द्वारा वनाधिकार कानून 2006 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया. कार्यशाला का उदघाटन डीसी अमीत कुमार ने किया. डीसी ने कहा कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर भोग करने वाले अनुसूचित जनजाति तथा 75 वर्ष पूर्व से वन भूमि पर भोग करने वाले को वनाधिकार के तहत जमीन का पट्टा दिया जाना है.

ग्राम स्तर पर गठित ग्राम वनाधिकार समिति व अनुमंडल वनाधिकार समिति से पारित किये जाने के बाद लाभुकों की सूची 20 मई तक जिलास्तर पर भेज देना है. जिलास्तर पर वंचित लाभुकों को पट्टा दिये जाने की अनुशंसा कर दी जायेगी. इस दौरान संवाद संस्था के मास्टर ट्रेनर द्वारा वनाधिकारी की विस्तृत जानकारी सभी रेंजर, वनपाल, सीओ व हल्का कर्मचारियों को दी गयी. इस दौरान किस प्रकार लाभुकों का चयन करना है व इसमें क्या प्राथमिकताएं होगी. इसकी विस्तृत जानकारी दी गयी.

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