देवघर : फिर यशोदा राइस मिल के प्रोपराइटर अजरुन सिंह के खिलाफ अमानत में खयानत करने की दो प्राथमिकी कुंडा थाने में दर्ज करायी गयी है. यह मामला साहेबगंज जिले के बरहेट लैंपस व कुसमा लैंपस के चावल गबन का है.
पहली प्राथमिकी बरहेट के प्रखंड सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी औसिस मुमरू व दूसरी प्राथमिकी कुसमा लैंपस के अध्यक्ष हरि हेंब्रम ने दर्ज कराया है. दोनों मामला भादवि की धारा 420, 406 के तहत दर्ज कराया गया है. आरोपित पर दोनों लैंपस के 48 लाख 98 हजार 156 रुपये के चावल गबन करने का आरोप लगाया गया है.
इसके पूर्व भी श्री सिंह पर कई मामले साहेबगंज जिले के विभिन्न पैक्स अध्यक्षों व लैंपस अध्यक्षों द्वारा कुंडा थाने में दर्ज कराया गया था. सभी मामला गबन से जुड़ा है. पुलिस सभी मामलों की पड़ताल में जुटी है.
बरहेट लैंपस के 216 क्विंटल चावल गबन
मामले में बरहेट के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ने कहा है कि किसानों से कुल 12600 क्विंटल धान खरीद किया गया था. मिलिंग के लिये यशोदा राइस मिल को 5082.56 क्विंटल धान यशोदा राइस मिल को भेजा गया था. इस धान का सीएमआर चावल 3456.14 क्विंटल चावल होता.
मिल द्वारा जसीडीह खाद्य निगम को सीएमआर चावल मात्र 3240 क्विंटल ही भेजा गया. शेष सीएमआर चावल मिल द्वारा 216.14 क्विंटल नहीं दिया गया. अवशेष चावल का मूल्य 1883.32 रुपया प्रति क्विंटल की दर से कुल चार लाख सात हजार साठ रुपये का होता. सहकारिता पदाधिकारी ने उक्त चावल गबन करने का आरोप लगाते हुए यशोदा राइस मिल के प्रोपराइटर अजरुन सिंह पर कार्रवाई की मांग की है.
कुसमा लैंपस का 2384.67 क्विंटल चावल गबन
कुसमा लैंपस के अध्यक्ष हरि हेंब्रम ने प्राथमिकी में कहा है कि किसानों का 5093 क्विंटल धान क्रय किया गया. मिलिंग कराने के लिये 3573.15 क्विंटल धान यशोदा राइस मिल बैजनाथपुर भेजा था. इससे परिवर्तित सीएमआर चावल कुल 2654.67 क्विंटल होता. राइस मिल द्वारा मात्र 270 क्विंटल चावल खाद्य निगम जसीडीह को आपूर्ति किया गया.
बाकी 2384.67 क्विंटल सीएमआर चावल राइस मिल द्वारा नहीं दिया गया. अवशेष सीएमआर चावल का मूल्य 44 लाख 91 हजार 96.70 रुपया होता, जो राइस मिल ने नहीं दिया. कुसमा लैंपस के अध्यक्ष ने भी राइस मिल मालिक अजरुन सिंह पर कार्रवाई की मांग की है.