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टैक्स जमा करने के लिए चक्कर लगा रहे हैं होल्डिंगधारी

देवघर: वित्तीय वर्ष 14-15 से देवघर नगर निगम होल्डिंग टैक्स नहीं वसूल रहा है. नये प्रावधान के तहत होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए देवघर नगर निगम ने विभाग से एप्रूवल मांगा है. कायदे से देवघर नगर निगम द्वारा फिक्सेशन से संबंधित फाइल भी भेजी गयी है. लेकिन, किराया नियंत्रक पदाधिकारी सह अनुमंडलाधिकारी देवघर द्वारा अबतक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 4, 2015 10:35 AM
देवघर: वित्तीय वर्ष 14-15 से देवघर नगर निगम होल्डिंग टैक्स नहीं वसूल रहा है. नये प्रावधान के तहत होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए देवघर नगर निगम ने विभाग से एप्रूवल मांगा है. कायदे से देवघर नगर निगम द्वारा फिक्सेशन से संबंधित फाइल भी भेजी गयी है. लेकिन, किराया नियंत्रक पदाधिकारी सह अनुमंडलाधिकारी देवघर द्वारा अबतक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है. नतीजा देवघर नगर निगम राजस्व के लाभ से वंचित हैं. साथ ही होल्डिंग धारक भवन/मकान से संबंधित होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए निगम पहुंचते हैं तो यह कह कर लौटा दिया जाता है कि अभी विभाग से मार्ग दर्शन मांगा गया है.

मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद ही नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूल करेगा. हालात यह है कि नगर निगम न तो पुराने दर पर होल्डिंग टैक्स वसूल रहा है. न ही अधिसूचना के तहत ही होल्डिंग टैक्स की वसूली कर रहा है. इससे पहले नगर विकास विभाग द्वारा नगर निगम क्षेत्र के लिए झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) लागू कर दिया गया था. विभागीय अधिसूचना एक अप्रैल 14 से प्रभावी भी है. वर्तमान में सिर्फ वित्तीय वर्ष 13-14 तक एवं इससे पहले का बकाया होल्डिंग टैक्स ही जमा लिया जा रहा है.

36 वार्ड में 15000 से अधिक होल्डिंगधारक
देवघर नगर निगम 36 वार्ड क्षेत्र में पंद्रह हजार से अधिक होल्डिंग धारक हैं. पंद्रह हजार में करीब चार हजार होल्डिंग धारक वाणिज्यिक एवं शेष घरेलू हैं. देवघर नगर निगम के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां घरेलू, वाणिज्यिक सहित सरकारी भवनों पर नगर निगम का एक करोड़ रुपये से ज्यादा का होल्डिंग टैक्स बकाया है. घरेलू एवं वाणिज्यिक भवनों पर ही देवघर नगर निगम का 75 लाख रुपये से ज्यादा बकाया है.
असेस्मेंट प्रस्ताव में सुझाये गये प्रावधान
देवघर नगर निगम क्षेत्र में झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) एक अप्रैल 14 से ही प्रभावी है. नगर विकास विभाग द्वारा कायदे से अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है. लेकिन, देवघर नगर निगम प्रशासन की शिथिल व्यवस्था की वजह से बीते फरवरी में नगर विकास विभाग को फिक्सेशन कर प्रस्ताव भेजा गया है. अब एप्रूवल का इंतजार कर रहा है.
नये प्रावधान में त्रैमासिक टैक्स का प्रावधान
सरकारी अधिसूचना के तहत नये प्रावधान में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण त्रैमासिक होना है. होल्डिंग टैक्स एवं अन्य टैक्स का संग्रहण अधिसूचित बैंकों, इलेक्ट्रॉनिक्स संग्रहण केंद्र अथवा फ्रेंचाइजी के माध्यम से वसूलने का भी प्रावधान किया गया है. स्लम एरिया में अवस्थित वैसी झोपड़ियां या कच्च भवन जिसका कुल प्लींथ क्षेत्र 250 वर्गफीट से कम है. उसे होल्डिंग टैक्स से मुक्त रखा गया है. यदि किसी वर्ष टैक्स का भुगतान 30 जून के पहले कर दिया जाता है तो होल्डिंग मालिक को पांच फीसदी तक की रियायत दी जायेगी. होल्डिंधारियों को इतनी रियायत देने के बाद भी एक्ट का लाभ से वंचित हो रहे हैं.

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