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बम कांड के दो आरोपितों को कठोर सजा

देवघर: एडीजे प्रथम रीता मिश्र की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 296/13 की सुनवाई के बाद इस मामले के दो आरोपितों बरजू मियां व जमशेद मियां को दोषी करार दिया गया. बहस सुनने के बाद बरजू मियां पर दस साल का सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जबकि जमशेद मियां को […]

देवघर: एडीजे प्रथम रीता मिश्र की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 296/13 की सुनवाई के बाद इस मामले के दो आरोपितों बरजू मियां व जमशेद मियां को दोषी करार दिया गया.

बहस सुनने के बाद बरजू मियां पर दस साल का सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जबकि जमशेद मियां को दोषी पाकर उसे सात साल का सश्रम कारावास व साढ़े पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गयी. आरोपित द्वय को हत्या प्रयास के मामले में सात-सात साल, आर्म्स एक्ट में एक साल तथा बम विस्फोटक अधिनियम में दस साल की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ- साथ चलंेगी. आरोपित मधुपुर थाना के रामचंद्रपुर का रहने वाला है. यह मुकदमा रामचंद्रपुर मुहल्ला निवासी जहांगीर मियां ने मधुपुर थाना में दर्ज कराया था.

क्या था मामला
मधुपुर बाजार में रामचंद्रपुर मुहल्ला है. इसी मुहल्ला में जमीन की घेरेबंदी का काम आरोपित द्वय 20 अक्तूबर 2012 को करा रहा था. इसी दौरान सूचक जहांगीर मियां ने उसे रोका कहा कि जमीन इजमाल है. घेरेबंदी को बाधित करने पर आरोपितों ने पिस्तौल से गोली चला दी जिससे वह जख्मी हो गया. साथ ही बम चला दिया जिससे परिवादी गंभीर रुप से जख्मी हो गया. घटना के दौरान बम विस्फोट कराने की बात का जिक्र एफआइआर में है. इस संबंध में मधुपुर थाना में कांड संख्या 237/12 दर्ज कराया गया था जिसमें बरजू मियां व जमशेद मियां को घटना में संलिप्त होने की बात गवाहों ने सही ठहराई. कुल छह लोगों ने गवाही दी और अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा व बचाव पक्ष से राजेश लाल मुकदमे की पैरवी की.

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