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24 घंटे के अंदर दो लड़कियों की अस्मत लूटी

सारठ : थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. शनिवार को पीड़िता की मां ने थाना में नवादा गांव के रशिद मियां पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस को दिये बयान में पीड़िता ने बताया कि वह […]

सारठ : थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. शनिवार को पीड़िता की मां ने थाना में नवादा गांव के रशिद मियां पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस को दिये बयान में पीड़िता ने बताया कि वह अपनी मां के साथ शुक्रवार की शाम देवघर से वापस अपने गांव आने के लिए सारठ के बामनगामा बस स्टैंड पर उतरी.
गांव जाने के क्रम में परसबनी के पास नवादा गांव का रशिद मियां मिला. उसने अकेले जाने की बात कह मां से कहा कि बेटी को हम घर पहुंचा देंगे. मां मना करती रही, लेकिन रशिद ने उसे बाइक पर बैठा लिया व घर की बजाय बस्की सिमरामोड़ जंगल ले गया. जहां उसने पहले सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाया, फिर जबरन कोई दवा खिलाकर दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बताया कि रशिद ने घटना को लेकर किसी से कुछ नहीं बोलने की धमकी दी. उधर, दर्ज प्राथमिकी में मां ने कहा कि पीड़िता जब घर नहीं पहुंची तो रशिद के घर गयी.
जहां घर वालों ने गाली-गलौज कर भगा दिया. परेशान होकर गांव में पंचायती बुलायी तथा घटना की जानकारी दी. पंचों ने रशिद के पिता से लड़की को खोजबीन कर लाने का निर्देश दिया. शनिवार की अहले सुबह किसी ने सूचना दी कि उसकी बेटी नदी किनारे किनारे अर्द्धबेहोशी की हालत में है. पीड़िता को घर लाये तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी. घटना लेकर नवादा गांव के रशिद मियां के खिलाफ थाना कांड संख्या -188/2015 धारा 376 भादिव, 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
देवघर : नगर थाना अंतर्गत स्टेशन रोड के समीप के एक स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप की प्राथमिकी महिला थाने में दर्ज करायी गयी. उक्त मामला पीड़िता के पिता के आवेदन पर दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान आरंभ कर दिया है. मामले में रवि समेत सोनू, मितेश व अन्य को आरोपित बनाया गया है. घटना के 24 घंटे बीत गये, किंतु अब तक आरोपितों की स्पष्ट पहचान पुलिस द्वारा नहीं की जा सकी है. प्राथमिकी में बनाये गये नामजद आरोपितों के पिता का नाम व पता भी स्पष्ट अंकित नहीं है. ऐसे में पुलिस को भी उनलोगों के बारे में पता करने में काफी कठिनाई हो रही है. घटना के बाद से ही पुलिस ने कई राउंड छापेमारी की, बावजूद कोई सफलता भी हाथ नहीं लग सकी है.
इस मामले में एसडीपीओ ने नगर थाने में पीड़िता सहित उसके पिता, एक रिश्तेदार व एक सहेली को भी बुला कर पूछताछ की. फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है. पीड़िता की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करायी गयी. दो डॉक्टरों ने रात में ही कुछ जांच किये थे. वहीं उम्र जांच के लिये दंत चिकित्सक द्वारा पीड़िता को शनिवार सुबह में सदर अस्पताल बुलवाया गया था. एक एक्सरे कराया गया,
जबकि दो एक्सरे अस्पताल में नहीं हो पाने पर उसके अभिभावक को सलाह दी गयी कि बाहर से करा लिया जाये. इस पर पीड़िता के अभिभावक व मुहल्ले वासियों द्वारा आपत्ति भी जाहिर की गयी. बताया जाता है कि स्कूल से छुट्टी के बाद निकलने पर घात लगाये आरोपितों द्वारा चारपहिया वाहन से पीड़िता को अगवा कर घटना को अंजाम दिया गया था. घटना के बाद शुक्रवार रात्रि करीब साढ़े सात बजे आरोपितों द्वारा उसे नंदी नगर के बजरंगबली मंदिर के समीप छोड़ दिया गया था. इस संबंध में महिला (नगर) थाना कांड संख्या 772/15 भादवि की धारा 342, 366(ए), 376(2)(जी) व 4/6 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला थाना प्रभारी असीम कमल टोपनो को आइओ बनाया गया है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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