डीसी न्यायायल ने लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए अतिक्रमित जमीन को दखलकारों के कब्जे से मुक्त कराने का आदेश दिया है़ मौजा पंड़ुवा की 3़ 70 एकड़ जमीन जो स्कूल की जमीन है, को गांव के लोगों ने अपने-अपने नाम से बंदोबस्त करा लिया था़ स्कूल की जमीन को अवैध रूप से दावा करने वालों के कब्जे से मुक्त कराने का आदेश दिया है़ इस आदेश के चलते मुकदमा के उतरवादियों में मायूसी है और तनाव का माहौल बन गया है़ .
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अतिक्रमणकारियों के कब्जे से स्कूल की जमीन मुक्त कराने का आदेश
देवघर: राजस्व विविध रिवीजन (आरएमआर) वाद संख्या 8/96-97,58/97-98 व 43/1999-2000 में एक साथ सुनवाई की गयी अौर फैसला सुनाया गया़ तीनाें अपील सारठ थाना के तेली पंड़ुवा गांव स्थित स्कूल की जमीन के अतिक्रमण से संबंधित थी. बनमाली मंडल व अन्य बनाम खिरो मंडल तथा मोहन मंडल व अन्य बनाम तुलो मंडल व अन्य केस […]
देवघर: राजस्व विविध रिवीजन (आरएमआर) वाद संख्या 8/96-97,58/97-98 व 43/1999-2000 में एक साथ सुनवाई की गयी अौर फैसला सुनाया गया़ तीनाें अपील सारठ थाना के तेली पंड़ुवा गांव स्थित स्कूल की जमीन के अतिक्रमण से संबंधित थी. बनमाली मंडल व अन्य बनाम खिरो मंडल तथा मोहन मंडल व अन्य बनाम तुलो मंडल व अन्य केस में आदेश सुना दिया गया है़.
गांव के रहने वाले अधिवक्ता बद्रीनाथ मंडल हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें अतिक्रमणकारी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जिससे वे काफी दहशत में है़ आदेश में उल्लेख है कि तकरीबन 15 लोगों द्वारा स्कूल की जमीन का अतिक्रमण किया गया है, जिस पर विभागीय जांच हुई थी और हटाने की पहले भी अनुशंसा की गयी थी़ लंबित मामले में उपायुक्त ने आदेश सुनाया है़
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