पांच कॉलेजों के प्राचार्यों का रुकेगा अक्तूबर का वेतन
देवघर. जिला उपभोक्ता सरंक्षण फोरम ने उपभोक्तावाद संख्या 32/12 की सुनवाई के बाद उपभोक्ता के हित में फैसला सुनाया. इस वाद के विपक्षियों को 1.54 लाख रुपये हर्जाना एक माह के अंदर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भरने का आदेश दिया. आदेश में दावा राशि 1.42 लाख, मानसिक प्रताड़ना के एवज में 10 हजार व […]
देवघर. जिला उपभोक्ता सरंक्षण फोरम ने उपभोक्तावाद संख्या 32/12 की सुनवाई के बाद उपभोक्ता के हित में फैसला सुनाया. इस वाद के विपक्षियों को 1.54 लाख रुपये हर्जाना एक माह के अंदर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भरने का आदेश दिया. आदेश में दावा राशि 1.42 लाख, मानसिक प्रताड़ना के एवज में 10 हजार व मुकदमा खर्च के तौर पर दो हजार रुपये शामिल है.
यह मुकदमा नगर थाना के ऋतु सदन निवासी उदय प्रसाद ने दाखिल किया था, जिसमें बजाज एलियांज इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के वरीय शाखा प्रबंधक, एसटीएम रमण कुमार अम्बष्ट, इंश्योरेंश कंस्टलेंट पंकज कुमार सिंह, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन व बजाज एलियांज कंपनी के एमडी को विपक्षी बनाया गया था.
क्या था मामला : वादी उदय प्रसाद ने अपनी पत्नी ऋतु रानी व बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंश पॉलिसी 2.50 लाख रुपये का कराया था. इसी बीच उनकी पत्नी हॉर्निया से पीड़ित हो गयी और कोलकाता में ऑपरेशन हुआ, जहां पर 1,42,823 रुपये खर्च हुए. शिकायतकर्ता ने इंश्योरेंश कंपनी से भरपाई का दावा किया था, जिसे नहीं देने पर उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया. इसमें उक्त आदेश अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता व सदस्य दिनेश सिंह ने संयुक्त रूप से पारित किया.