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संचालक ने कर्मचारी पर दर्ज करायी धोखाधड़ी की प्राथमिकी

देवघर: सीपी ड्रोलिया रोड स्थित सीताराम सोप वर्क्स के संचालक ओमप्रकाश छावछरिया के आवेदन पर नगर थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामले में अपने ही संस्थान के कर्मी बाइपास रोड प्रोफेसर कॉलोनी के समीप किराये पर रहने वाले अनिल कुमार केजरीवाल को आरोपित बनाया है. जिक्र है कि उपरोक्त कर्मी 22 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 6, 2015 7:48 AM

देवघर: सीपी ड्रोलिया रोड स्थित सीताराम सोप वर्क्स के संचालक ओमप्रकाश छावछरिया के आवेदन पर नगर थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामले में अपने ही संस्थान के कर्मी बाइपास रोड प्रोफेसर कॉलोनी के समीप किराये पर रहने वाले अनिल कुमार केजरीवाल को आरोपित बनाया है. जिक्र है कि उपरोक्त कर्मी 22 अगस्त को आर्डर लाने हेतु भागलपुर-बांका के दौरे पर गया था. उसने भागलपुर के मुड़िया निवासी बमबम चौरसिया से एक लाख रुपये व बांका के व्यापारी सचिन अग्रवाल से दो लाख 85 हजार रुपये बतौर अग्रिम राशि उनकी जानकारी में प्राप्त किया.

किंतु उस दिन वह कार्यालय नहीं पहुंचा तो उसके मोबाइल पर कॉल किया गया. उस दौरान उसने बताया था कि बाइक खराब हो गयी है, इसलिए आने में विलंब होगा. एक कर्मी चंदन ठाकुर ने उस दिन संध्या करीब सात बजे बताया था कि अनिल को उसने संध्या करीब पांच बजे ऑफिस वाले रोड में बाइक पर बैठ कर कुछ खाते देखा था.

इसके बाद दो कर्मियों को उसके आवास पर भेज कर पूछताछ करायी गयी. वहां भी अनिल नहीं मिला, पूछने पर पत्नी ने बतायी थी कि वह भी इंतजार में है. रात्रि करीब 11 बजे उसकी पत्नी भी मच्छर मारक क्वायल लाने की बात कहते हुए निकल गयी. बाद में अनिल के बारे में उसके पैतृक घर बिहार के मुजफ्फरपुर सहित यहां व नोएडा आदि में रहने वाले उसके परिजन, संबंधी से भी पूछताछ कराने पर कुछ पता नहीं चल सका. छावछरिया का दावा है कि अनिल ने धोखाधड़ी व बेइमानी की है. उसके बाद में प्रयास करने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चला. थाना प्रभारी से उसे खोजते हुए कार्रवाई कराने की मांग की है. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 893/15 भादवि की धारा 406, 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी है.

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