15 दिनों में जमा करें वार्षिक शुल्क
देवघर: नगर निगम प्रशासन ने क्षेत्र में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, वैंक्वेट हॉल व लॉज मालिकों को भवनों की अनुज्ञप्ति व नवीकरण का वार्षिक शुल्क 15 दिनों में जमा करने का निर्देश दिया है. नोटिस के आधार पर निर्धारित अवधि तक निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर भवनों को चिह्न्ति कर सील कर दिया जायेगा. […]
देवघर: नगर निगम प्रशासन ने क्षेत्र में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, वैंक्वेट हॉल व लॉज मालिकों को भवनों की अनुज्ञप्ति व नवीकरण का वार्षिक शुल्क 15 दिनों में जमा करने का निर्देश दिया है.
नोटिस के आधार पर निर्धारित अवधि तक निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर भवनों को चिह्न्ति कर सील कर दिया जायेगा. सूबे के नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद देवघर नगर निगम सहित सूबे के शहरी क्षेत्र में अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 लागू कर दी गयी थी. नगर निगम प्रशासन ने सूचना देकर सबों को नियमानुकूल अनुज्ञप्ति व नवीकरण शुल्क नये दर से जमा करने का निर्देश दिया था. लेकिन, निर्देश का अनुपालन नहीं होने से निगम के राजस्व पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है.
जांच के बाद अनुज्ञप्ति नवीकरण का प्रावधान
नियमानुकूल तकनीकी विशेषज्ञ व स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी जांच के उपरांत ही प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने का प्रावधान किया गया है. अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा. निर्धारित अवधि तक नवीकरण नहीं कराये जाने पर विलंब शुल्क के साथ अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जायेगा. विलंब शुल्क एक माह तक 500 रुपये तथा प्रत्येक तीन माह के विलंब पर दो हजार रुपये वसूला जायेगा. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने के एक वर्ष तक अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराये जाने पर स्वत: प्रभाव से रद्द समझा जायेगा. साथ ही भवनों का संचालन पूर्णत: बंद कर दिया जायेगा.