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डीसीसीआइ ने दिया मुख्य अभियंता को सुझाव संवाददाता, देवघरदेवघर चेंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डीसीसीआइ) ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वर्ष 15-16 के लिए विद्युत वितरण दर निर्धारण के संबंध में आपत्ति सुझाव एवं मंतव्य दिया है. झारखंड बिजली वितरण निगम के मुख्य अभियंता (सी एंड आर) को भेजे प्रस्ताव में चेंबर ने […]
डीसीसीआइ ने दिया मुख्य अभियंता को सुझाव संवाददाता, देवघरदेवघर चेंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डीसीसीआइ) ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वर्ष 15-16 के लिए विद्युत वितरण दर निर्धारण के संबंध में आपत्ति सुझाव एवं मंतव्य दिया है. झारखंड बिजली वितरण निगम के मुख्य अभियंता (सी एंड आर) को भेजे प्रस्ताव में चेंबर ने कहा है कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का प्रस्तावित दर 46 पैसे प्रति किलोवाट सीमावर्ती राज्यों की तुलना में काफी अधिक है. वितरण निगम ने डिमांड चार्ज में 60 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. डिमांड चार्ज उपभोक्ता से निगम प्राप्त करने का हकदार नहीं है. निगम के द्वारा किसी प्रकार का खर्च विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नहीं किया गया है. जिसे इंवेस्टमेंट के एवज में डिमांड चार्ज प्राप्त करने का अधिकार दिया जा सकता है. झारखंड गठन के पंद्रह वर्षों में किसी भी प्रकार के विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कोई भी परियोजना का लाभ झारखंड को नहीं मिला है. इसी प्रकार निगम में फिक्स चार्ज बढ़ाना, लोड फैक्टर रिबेट, निगम का प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं है. उपभोक्ताओं के परिवाद के निवारण के लिए निगम स्तर पर बेहतर व्यवस्था का संधारण किया जाना चाहिए. इसके लिए अनुरोध करता है. आपत्ति, सुझाव एवं मंतव्य पत्र में अध्यक्ष, विद्युत प्रकोष्ठ के चेयरमैन का हस्ताक्षर है.