हत्यारोपित ने किया सरेंडर, जेल

देवघर: प्रभारी एसडीजेएम की अदालत में जसीडीह थाना कांड संख्या 130/12 के आरोपित खूबलाल दास ने सरेंडर किया. इन पर साजिश के तहत हत्या करने तथा साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को लिफ्ट में डाल दिया था. घटना 19 मई 2005 की है. पहले शव की पहचान नहीं हो पायी थी और चौकीदार बालकिसुन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 31, 2013 9:56 AM

देवघर: प्रभारी एसडीजेएम की अदालत में जसीडीह थाना कांड संख्या 130/12 के आरोपित खूबलाल दास ने सरेंडर किया. इन पर साजिश के तहत हत्या करने तथा साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को लिफ्ट में डाल दिया था.

घटना 19 मई 2005 की है. पहले शव की पहचान नहीं हो पायी थी और चौकीदार बालकिसुन पासवान के बयान पर अज्ञात आपराधियों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर भादवि की धारा 302, 201, 34 लगायी गयी. बाद में शव की पहचान शंकर प्रसाद यादव के तौर पर की गयी, जो कुंडा का रहने वाला था.

इस मामले में खूबलाल दास का नाम अनुसंधान में आया. पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया पर सफलता हाथ नहीं लगी. इधर आरोपित के नाम आ जाने के बाद खूबलाल दास ने अग्रिम जमानत के लिए हाइकोर्ट तक प्रयास किया लेकिन जमानत नहीं मिली. हाइकोर्ट रांची से इनकी अग्रिम जमानत आवेदन खारिज हो गया. कोई रास्ता न देख सरेंडर किया जिसे मंडल कारा देवघर भेज दिया गया. आरोपित जसीडीह थाने के बजरमरुआ गांव का रहने वाला है.

Next Article

Exit mobile version