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17 आरोपितों को हाइकोर्ट रांची से मिली जमानत, जेल से छूटेसंदर्भ : हुसैनाबाद मेगा पावर प्लांट को लेकर मारपीट व आगजनी काविधि संवाददाता, देवघरहाइकोर्ट रांची से हुसैनाबाद मेगा पावर प्लांट प्रकरण के 17 काराधीन आरोपितों को जमानत दे दी गयी है. जस्टिस एचसी मिश्रा की बेंच द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 10-10 […]

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17 आरोपितों को हाइकोर्ट रांची से मिली जमानत, जेल से छूटेसंदर्भ : हुसैनाबाद मेगा पावर प्लांट को लेकर मारपीट व आगजनी काविधि संवाददाता, देवघरहाइकोर्ट रांची से हुसैनाबाद मेगा पावर प्लांट प्रकरण के 17 काराधीन आरोपितों को जमानत दे दी गयी है. जस्टिस एचसी मिश्रा की बेंच द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 10-10 हजार के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया. न्यायालय का आदेश आने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत में आरोपितों की ओर से बंध पत्र दाखिल किया गया. जिसे सही पाकर कारा से मुक्त करने का पत्र भेजा गया. न्यायालय के पत्रावलोक में 17 आरोपितों को कारा से मुक्त कर दिया गया. इन सबों को देवीपुर थाना कांड संख्या 73/15 का आरोपित बनाया गया है. सभी आरोपित 28 सितंबर 15 से जेल में बंद थे.जिन्हें मिली जमानतहलीम मियां, फारूक अंसारी, मकसुद मियां, विकास दास, दिनेश दास, मोहन दास, प्रभु मंडल, सलीम अंसारी, मुस्तकी मियां, तिलकधारी मंडल, सुनील किस्कू, लखन हांसदा, पूरन सिंह, शेखावत मियां, मुंशी किस्कू, रामू यादव व बरियार किस्कूक्या है मामलादेवीपुर प्रखंड के हुसैनाबाद गांव में मेगा पावर प्लांट लगाने को लेकर अधिकारियों व ग्रामीणों में विवाद हो गया था. जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट व पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया था. सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया था. यह घटना 22 जून 15 को घटी था. इसमें देवीपुर के सीओ अजय कुमार तिर्की के बयान पर देवीपुर थाना में कांड संख्या 73/15 दर्ज कर गैर जमानती धाराएं लगायी गयी थी. इस मामले में उक्त सभी 17 आरोपित जेल में बंद थे.

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