देवघर भूमि घोटाला: सुनील खवाड़े व चार को अग्रिम जमानत
देवघर. गुरुवार को हाइकोर्ट से देवघर भूमि घोटाला के पांच आरोपितों को अग्रिम जमानद मिल गयी है. सीबीआइ के केस में सुनील खवाड़े के अलावा रूपलाल मांझी, भोगेंद्र ठाकुर, रामकुमार मधेशिया (तीनों पूर्व अवर निबंधक) व देवकी देवी को हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में इन पांचों […]
देवघर. गुरुवार को हाइकोर्ट से देवघर भूमि घोटाला के पांच आरोपितों को अग्रिम जमानद मिल गयी है. सीबीआइ के केस में सुनील खवाड़े के अलावा रूपलाल मांझी, भोगेंद्र ठाकुर, रामकुमार मधेशिया (तीनों पूर्व अवर निबंधक) व देवकी देवी को हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है.
हाइकोर्ट के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में इन पांचों आरोपितों को अग्रिम जमानत दी गयी है. देवकी देवी का उम्र 106 वर्ष है.
कोर्ट ने उम्र को ध्यान रखकर देवकी देवी को जमानत दी है. इससे पहले इन आरोपितों को अग्रिम जमानत सीबीआइ की विशेष अदालत (धनबाद) से खारिज हो गयी थी. पुन: इन लोगों ने हाइकोर्ट में आग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था.