22 को सीबीआइ कोर्ट में 57 आरोपितों की हाजिरी

देवघर : देवघर भूमि घोटला के आरसी केस संख्या 15(डी) 2012 व 16(डी)2012 में कुल 62 आरोपितों में अब तक पांच को ही हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है. जिन आरोपितों को जमानत मिल चुकी है. उसमें सुनील खवाड़े, भागेंद्र ठाकुर, रामकुमार मधेशिया, रूपलाल मांझी व देवकी देवी है. शेष 57 आरोपितों को अब तक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 20, 2015 7:05 AM
देवघर : देवघर भूमि घोटला के आरसी केस संख्या 15(डी) 2012 व 16(डी)2012 में कुल 62 आरोपितों में अब तक पांच को ही हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है. जिन आरोपितों को जमानत मिल चुकी है.
उसमें सुनील खवाड़े, भागेंद्र ठाकुर, रामकुमार मधेशिया, रूपलाल मांझी व देवकी देवी है. शेष 57 आरोपितों को अब तक जमानत नहीं मिली है. सीबीआइ धनबाद देवघर भूमि घोटाला में 20 जून 2012 को दाे अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें आरसी के संख्या 15(डी) 2012 व 16(डी)2012 है. इस मामले में धनबाद में सीबीआइ की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है.
सीबीआइ कोर्ट में आरसी के संख्या 15(डी) 2012 में सीबीआइ बनाम पंचकौड़ी सिंह व 25 अन्य तथा अरसी केस संख्या 16(डी)2012 में सीबीआइ बनाम नवीन किशोर सुवानो व 37 अन्य है. इसमें हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पांच आरोपितों में एक सुनील खवाड़े ने सीबीआइ की विशेष अदालत में शनिवार को उपस्थित होकर बेल बांड भरा व कोर्ट ने उन्हें राहत दी. शेष 57 आरोपितों को सीबीआइ की विशेष अदालत ने 22 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है.
चार्जशीट निगरानी जांच के इर्द-गिर्द
करीब एक हजार करोड़ के देवघर भूमि घोटाला की पहले निगरानी जांच हुई थी. उसके बाद छह दिसंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने देवघर भूमि घोटाला की सीबीअाइ जांच की अनुशंसा की थी. उसके बाद 20 जून 2012 को सीबीआइ ने केस दर्ज कर लिया.
सूत्रों के अनुसार सीबीआइ ने कोर्ट को देवघर भूमि घोटाला के मामले में जो चार्जशीट सौंपी है, उसमें अधिकांश पहलु निगरानी जांच की रिपाेर्ट की ही इर्द-गिर्द घुमती नजर आती है. फिलहाल अब कोर्ट में मामला लंबित है व कोर्ट ही इसमें आगे निर्णय लेगी.

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