राशन कार्ड को लेकर डीसी ने जारी किये निर्देश, जरूरतमंदों को ही मिलेगा कार्ड, अर्हता नहीं तो लौटाएं

देवघर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कई एेसे लोगों का चयन हुआ या कार्ड बन गया है जो आपूर्ति विभाग के निर्धारित मानकों के पात्र नहीं हैं. सरकार ने लाभुकों का चयन निर्धारित मानकों व शर्तों में तय किया है. वैसे व्यक्ति व परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 24, 2015 8:09 AM
देवघर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कई एेसे लोगों का चयन हुआ या कार्ड बन गया है जो आपूर्ति विभाग के निर्धारित मानकों के पात्र नहीं हैं. सरकार ने लाभुकों का चयन निर्धारित मानकों व शर्तों में तय किया है. वैसे व्यक्ति व परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे.

पात्रता नहीं रखने वालों यदि कार्ड मिल गया है तो उन्हें 31 दिसंबर तक राशन कार्ड जमा कर देना है. डीसी अरवा राजकमल ने इससे संबंधित निर्देश जारी किया है. साथ ही आपूर्ति शाखा से विज्ञापन भी प्रकाशित की गयी है. डीसी ने वैसे लाभुक जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है. डीसी ने अपील की कि अपने राशन कार्ड निर्धारित अवधि तक निकटतम जिला कार्यालय, प्रखंड कार्यालय में 31 दिसंबर तक अनिवार्य रुप से जमा कर दें. भविष्य में अपात्र व्यक्ति व परिवार द्वारा अधिनियम की लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर उनके राशन कार्ड को रद्द करने के अतिरिक्त उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.

छूटे हुए योग्य लाभुक 31 तक करें आवेदन
डीसी के अनुसार, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कई लाभुक अभी भी पात्र व योग्य होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा अंतर्गत राशन कार्ड से वंचित है. वैसे लाभुक जो निर्धारित पात्रता रखते हैं वह अपना आवेदन पत्र निकटतम निकाय, प्रखंड व जिला कार्यालय में 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं.

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