दहेज प्रताड़ना मामले में चार को नहीं मिली अग्रिम जमानत
देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 608/15 पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी. यह अग्रिम जमानत आवेदन विपद मंडल, हराधन मंडल, आरती मंडल व सुकुमार मंडल की आेर से दाखिल किया गया था. ये चारों आरोपित दुमका जिला के मसलिया नवाडीह गांव का रहने वाले हैं. मामला […]
देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 608/15 पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी. यह अग्रिम जमानत आवेदन विपद मंडल, हराधन मंडल, आरती मंडल व सुकुमार मंडल की आेर से दाखिल किया गया था. ये चारों आरोपित दुमका जिला के मसलिया नवाडीह गांव का रहने वाले हैं.
मामला दहेज प्रताड़ना का है जो पालोजारी निवासी पन्ना राय ने मधुपुर एसडीजेएम कोर्ट में दाखिल किया है. जिसमें संज्ञान लेने के बाद कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया था. इधर, आरोपितों की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दो सितंबर 2015 को दाखिल किया गया था. अदालत द्वारा लोअर कोर्ट का अभिलेख मांगा गया था.
लोअर कोर्ट का अभिलेख आने के बाद सुनवाई हुई. परिवादिनी की ओर से एडवोकेट एफ मरीक व बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट अमर कुमार सिंह ने पक्ष रखा. मामला गंभीर रहने के चलते अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दी गयी. दहेज में नकदी व बाइक की मांग का आरोप है.