थाना खुलने के बाद यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने पर ध्यान दिया जायेगा. वहीं नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अलग से यातायात थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. जब्त वाहन को भी यातायात थाने में रखने का बंदोबस्त रहेगा. वहीं सड़क पर होने वाले अतिक्रमण पर भी यातायात थाने की नियमित निगाह रहेगी. वाहन जब्त करने के लिए क्रेन से लेकर अन्य उपकरण भी थाने में उपलब्ध रहेगा. महिला थाना की अधिसूचना संबंधी आदेश एसपी ए विजयालक्ष्मी ने जारी कर दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक जिले में दो महिला थाने की अधिसूचना हुई है. एक जिला मुख्यालय में व दूसरा मधुपुर अनुमंडल में होगा.
अब दोनों महिला थानों में स्वतंत्र तौर पर प्राथमिकी दर्ज कर स्टेशन डायरी आदि अंकित होंगे. जानकारी हो कि जिला स्तर पर महिला थाना वर्ष 2011 से संचालित है, किंतु प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज होती थी. वहीं मधुपुर अनुमंडल स्तर पर कुछ महीनों से महिला कोषांग संचालित था. एसपी द्वारा दोनों जगह महिला थाने की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया था.