सरदार पंडा गद्दी की दावेदारी को लेकर टाइटिल अपील दाखिल
देवघर: बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सरदार पंडा की गद्दी दावेदारी को लेकर दाखिल टाइटिल सूट संख्या 64/70 के फैसले के विरुद्ध दाखिल टाइटिल अपील संख्या 27/13 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्वीकृत कर लिया गया है. इस अपील के प्रतिवादियों को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर पक्ष रखने का आदेश दिया गया […]
देवघर: बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सरदार पंडा की गद्दी दावेदारी को लेकर दाखिल टाइटिल सूट संख्या 64/70 के फैसले के विरुद्ध दाखिल टाइटिल अपील संख्या 27/13 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्वीकृत कर लिया गया है. इस अपील के प्रतिवादियों को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर पक्ष रखने का आदेश दिया गया है. इसकी अगली सुनवाई की तिथि 17 जनवरी 2014 को निर्धारित की गयी है.
अवर न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह की अदालत द्वारा 18 अगस्त 2013 को टाइटिल सूट में फैसला सुनाया गया था. वादी अजीतानंद ओझा के दावे को सब जज एक ने खारिज कर दिया था. इसी आदेश के विरुद्ध अजीतानंद ओझा ने टाइटिल अपील दाखिल किया है जिसमें स्टेट ऑफ झारखंड समेत 19 को प्रतिवादी (रेसपोंडेंट) बनाया गया है. इस मामले में सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए जीपी बालेश्वर प्रसाद सिंह को उपायुक्त की ओर से अधिकृत किया गया है.
जो बनाये गये हैं प्रतिवादी : 1. झारखंड सरकार, 2.झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, 3.बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर के प्रबंधन बोर्ड, 4. विजयानंद ओझा, 5.शारदानंद ओझा, 6.कृष्णानंद ओझा पिता स्व विनोदानंद ओझा, 7.सुशील ओझा, 8.बाबूलाल ओझा, 9.कष्णानंद ओझा पिता स्व ज्ञानानंद ओझा, 10.कार्तिक नंद ओझा, 11.सुरेश नंद ओझा, 12.शैलेष नंद ओझा, 13.मुरीलधर ओझा, 14.अमृतानंद ओझा, 15.उदयानंद ओझा, 16.पन्नालाल ओझा, 17. हीरालाल ओझा, 18. मोतीनंद ओझा, 19. पूर्णानंद ओझा
क्या है सरदार पंडा गद्दी का विवाद : बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सरदार पंडा गद्दी की दावेदारी को लेकर यह टाइटिल सूट अजीतानंद ओझा की ओर से दाखिल हुआ था. यह टाइटिल सूट खारिज कर दी गयी तथा अदालत ने डिक्री सीट 29 अगस्त 2013 को निष्पादित किया. इस आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता अजीतानंद ओझा ने टाइटिल सूट संख्या 64/70 दाखिल किया जिसमें उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपनी दावेदारी जतायी.