शर्मनाक: अश्लील पोस्टर से शहरवासी हैं परेशान

देवघर : आस्था व धर्म की नगरी देवघर में इन दिनों चौक-चौराहों पर सिनेमा के ऐसे अश्लील पोस्टर चिपके हुए हैं जिसे देखकर कोई भी सभ्य व्यक्ति शर्म से झेंप जायेगा. इस कारण राह चलते लोगों को परेशानी हो ही रही है, साथ-साथ शहर की छवि भी धूमिल हो रही है. फब्बारा चौक के निकट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2016 8:16 AM

देवघर : आस्था व धर्म की नगरी देवघर में इन दिनों चौक-चौराहों पर सिनेमा के ऐसे अश्लील पोस्टर चिपके हुए हैं जिसे देखकर कोई भी सभ्य व्यक्ति शर्म से झेंप जायेगा. इस कारण राह चलते लोगों को परेशानी हो ही रही है, साथ-साथ शहर की छवि भी धूमिल हो रही है. फब्बारा चौक के निकट एक जाने-माने सरकारी स्कूल की दीवारों पर बड़े आकार का बेहद अश्लील और आपत्तिजनक पोस्टर चिपका दिया गया है. इसी प्रकार का पोस्टर कचहरी रोड स्थित नगर थाना के ठीक सामने की दीवारों पर लगा हुआ है.

इसके कारण महिलाअों का उन मार्गों से गुजरना मुश्किल हो रहा है. सांस्कृतिक व धार्मिक नगरी होने के कारण यहां प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में महिला व पुरूष श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. इन पोस्टरों को देखने के बाद उनके मन में शहर के प्रति गलत संदेश भी जाता है.

क्या है नियम

झारखंड़ नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 350 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी घर, भवन, दीवार, होर्डिंग, फाटक, बाड़ा, खंभा, पोस्ट, पट्ट, वृक्ष, सड़क, किसी गली, लोक राजमार्ग या पैदल मार्ग पर किसी तरह का अश्लील पोस्टर चिपकाता हो या लोकदृष्टि में प्रदर्शित करता है, तो दोषसिद्धी पर उसे एक माह तक का कारावास हो सकता है या दो हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है. या दोनों ही रूप में दंडित हो सकता है.

– इस मामले में नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा परिवाद दाखिल की प्राप्ति पर, कोई आरक्षी पदाधिकारी बिना वारंट के उपरोक्त धारा के अधीन अपराध करते हुए पाए जाने पर गिरफ्तार कर सकते हैं.

Next Article

Exit mobile version