बबलू खवाड़े के केस में अभियोजन पक्ष के तीन गवाह मुकरे

देवघर: अभिषेक आनंद झा के बीएन झा स्थित आवास पर हमला करने तथा जान मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में गवाही चल रही है. मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों दीपक कुमार मिश्रा, मुकेश कुमार व रवींद्र कुमार को कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया. तीनों ने गवाही दी, लेकिन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 6, 2016 8:03 AM

देवघर: अभिषेक आनंद झा के बीएन झा स्थित आवास पर हमला करने तथा जान मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में गवाही चल रही है. मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों दीपक कुमार मिश्रा, मुकेश कुमार व रवींद्र कुमार को कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया. तीनों ने गवाही दी, लेकिन घटना का समर्थन नहीं किया.

घटना की वास्तविकता से मुकर गये. गवाहों का क्रॉस एक्जामिनेशन बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से हुआ. इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 अप्रैल को होगी. अभियोजन पक्ष को आरोप पत्र में नामित अन्य गवाहों को अगली तिथि को लाने का निर्देश दिया गया. इस में केस में राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े समेत छह नामजद आरोपित हैं. यह मुकदमा सेशन केस नंबर 441/13 एडीजे चार की अदालत में ट्रायल चल रहा है.

क्या है मामला

नगर थाना क्षेत्र के बीएन झा रोड स्थित अभिषेक आनंद झा के आवास पर 11 दिसंबर 2007 घातक हथियार से लैस होकर हमला करने व गोली चलाने की घटना हुई थी. इस घटना के संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 537/2007 दर्ज हुआ जिसमें भादवि की धारा 307,504,34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27,26,35 लगायी गयी है. केस के सूचक अभिषेक आनंद झा हैं. जिन्होंने आरोप लगाया है कि जान मराने की नीयत से उनके आवास पर गोली चलायी गयी थी. अभिषेक आनंद झा दिवंगत गौरेलाल झा के पुत्र हैं.

कौन-कौन हैं आरोपित

1. राजनारायण खवाडे उर्फ बबलू खवाड़े

2. विजय कुमार पांडेय

3. शशिकांत प्रसाद साह

4. राजू खवाड़े 5. सुनील राउत उर्फ

6. उमाशंकर सिंह

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