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एसी ने एसडीओ के आदेश पर तत्काल लगायी रोक- मामला विराजपुर की जमीन कादेवघर : मोहनपुर थाना क्षेत्र के विराजपुर मौजा के जमाबंदी नंबर 11 के प्लॉट नंबर एक स्थित कुल 6.77 एकड़ जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर चार अप्रैल को एसडीओ एसके गुप्ता द्वारा लगायी गयी रोक के बाद अब एसी भगवान झा ने आठ अप्रैल को एसडीओ के आदेश पर ही तत्काल रोक लगा दिया. विराजपुर के रैयत अरुण कुमार उपाध्याय द्वारा एसी कोर्ट में मेदनीडीह मुखिया व एसडीओ पर वाद संख्या 01 दाखिल किया गया. वाद में अरुण उपाध्याय का कहना विराजपुर गांव की उक्त प्लॉट उनकी रैयती जमीन है. एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयती जमीन पर उनका अधिकार है. इस जमीन को लेकर पूर्व से अनुमंडल कोर्ट में उच्छेदी संबंधित केस भी लंबित है. मगर एसडीओ द्वारा बगैर उन्हें सूचना दिये उनकी रैयती जमीन पर एकपक्षीय आदेश दे दिया गया. एसी ने पूरे मामले में एसडीओ के आदेश पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों से 28 अप्रैल तक अभिलेख मांगा है.