बालू घाट के लिए खनन विभाग को देना होगा टीसीएस

देवघर: बालू सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों-कोयला, मिट्टी व केंदु पत्ता आदि के बदले टीसीएस (टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स) के रूप में सरकार के खाते में एक फीसदी राशि जमा होगी. केंद्र सरकार की ओर से आयकर नियमावली के रूप में यह सकरुलर जोड़ा गया है. इस आशय की जानकारी आयकर निरीक्षक, धनबाद अशोक कुमार ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

देवघर: बालू सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों-कोयला, मिट्टी व केंदु पत्ता आदि के बदले टीसीएस (टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स) के रूप में सरकार के खाते में एक फीसदी राशि जमा होगी. केंद्र सरकार की ओर से आयकर नियमावली के रूप में यह सकरुलर जोड़ा गया है. इस आशय की जानकारी आयकर निरीक्षक, धनबाद अशोक कुमार ने दी.

उन्होंने बताया कि, जहां भी प्राकृतिक संसाधन उत्पादित होते हैं. वहां बिक्री होने वाले प्राकृतिक संसाधनों -बालू, कोयला व मिट्टी के बदले खनन विभाग की ओर से आयकर विभाग के खाते में टीसीएस के रूप में एक फीसदी राशि जमा करने का प्रावधान है. आयकर निरीक्षक ने कहा, यदि कोई व्यक्ति बालू घाट या कोयला उत्पादन का ठेका लेता है तो ठेका पट्टा के रूप में निर्धारित राशि की एक फीसदी टीसीएस के रूप में खनन विभाग ठेकेदार से प्राप्त कर केंद्र सरकार के खाते में जमा करती है. यह नियम केंदु पत्ते के ठेके में लागू होती है.

जल्द चलेगा जागरूकता अभियान
आयकर निरीक्षक श्री कुमार ने बताया कि, आयकर अंचल कार्यालय की ओर से जल्द ही टीडीएस व टीसीएस के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. इस क्रम में देवघर में जागरुकता फैलाने के लिए जल्द ही एक टीम धनबाद से देवघर पहुंचेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

👤 By Prabhat Khabar Digital Desk

Prabhat Khabar Digital Desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >