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निर्देश: डीएसइ ने की निजी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ बैठक, कहा 25 प्रतिशत, बीपीएल बच्चों का दाखिला करें सुनिश्चित

देवघर : नि:शुल्क शिक्षा अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में इंट्री लेवल में 25 फीसदी सीटों पर बीपीएल बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक सुधांशु शेखर मेहता ने देवघर के निजी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ बैठक की. समाहरणालय में आयोजित इस बैठक में चिह्नित 29 निजी स्कूलों में से […]

देवघर : नि:शुल्क शिक्षा अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में इंट्री लेवल में 25 फीसदी सीटों पर बीपीएल बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक सुधांशु शेखर मेहता ने देवघर के निजी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ बैठक की. समाहरणालय में आयोजित इस बैठक में चिह्नित 29 निजी स्कूलों में से 21 स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हुए. नये शैक्षणिक सत्र में निर्धारित सीटों पर बीपीएल कोटि के बच्चों का दाखिला मापदंड के अनुरूप लेने का सख्त निर्देश दिया गया. दाखिले से संबंधित आवेदन करने का प्रपत्र सभी निजी स्कूलों व डीसी कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा.
स्कूलों व डीसी कार्यालय में प्राप्त आवेदन का संकलन कर संबंधित स्कूलों में दाखिले के लिए स्वीकृति प्रदान की जायेगी. अगर किसी स्कूल में निर्धारित सीट से ज्यादा दाखिले के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो वहां लॉटरी सिस्टम से बच्चों का चयन दाखिले के लिए किया जायेगा. शैक्षणिक वर्ष 11-12 से लेकर अबतक कितने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में हुआ. अद्यतन रिपोर्ट 30 अप्रैल तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में एडीपीओ रंजना राय, आरके मिशन विद्यापीठ देवघर के सचिव स्वामी त्याग रूपानंद जी महाराज, गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल सातर के प्रिंसिपल आरसी शर्मा, गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल कास्टर टाउन के प्रिंसिपल एके प्रखर, मैत्रेय स्कूल के निदेशक एसडी मिश्रा, विकास विद्यालय के निदेशक सह प्राचार्य कृष्ण कुमार, रेड रोज प्लस टू स्कूल के प्रिंसिपल राम सेवक गुंजन सहित विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल थे.
मासिक 425 रुपये के हिसाब से होगा भुगतान: बीपीएल कोटि के प्रत्येक छात्र की पढ़ाई के एवज में निजी स्कूलों को 425 रुपये मासिक ट्यूशन फीस के रूप में भुगतान किया जायेगा. सरकार के स्तर पर तय मासिक ट्यूशन फीस से अगर किसी स्कूलों में ट्यूशन फीस कम है, तो उन्हें कम का भुगतान किया जायेगा. मासिक ट्यूशन फीस भुगतान के लिए नौ लाख रुपये की स्वीकृति विभाग के स्तर से प्रदान की गयी है.
मापदंड के अनुसार करें ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी : जिला शिक्षा अधीक्षक ने निजी स्कूलों के प्रिंसिपल से स्पष्ट कहा कि शिक्षा अधिकार कानून के तहत निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी करें. कानून में रि-एडमिशन का कोई प्रावधान नहीं है.

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