एसडीओ ने डीसी को लिखा त्राहिमाम पत्र
देवघर : मोहनपुर अंचल के विराजपुर मौजा के जमाबंदी नंबर 11 के प्लॉट नंबर एक स्थित कुल 6.77 एकड़ विवादित जमीन का मामला अब डीसी के पास पहुंच गया है. एसडीओ सुधीर कुमार गुप्ता ने चार अप्रैल को पत्र लिख कर उक्त जमाबंदी रैयती जमीन का अवैध हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी. एसडीओ ने […]
देवघर : मोहनपुर अंचल के विराजपुर मौजा के जमाबंदी नंबर 11 के प्लॉट नंबर एक स्थित कुल 6.77 एकड़ विवादित जमीन का मामला अब डीसी के पास पहुंच गया है. एसडीओ सुधीर कुमार गुप्ता ने चार अप्रैल को पत्र लिख कर उक्त जमाबंदी रैयती जमीन का अवैध हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी. एसडीओ ने एसपीटी एक्ट व झारखंड पंचायतीराज की धारा 10, 89 व 144 में वर्णित प्रावधान के विरुद्ध उक्त रैयती जमीन का अवैध हस्तांतरण नहीं हो, इस सुनिश्चित करने के लिए मोहनपुर सीओ व थाना प्रभारी को निर्देश दिया था. लेकिन विराजपुर के रैयत अरुण उपाध्याय की अपील पर एसी भगवान झा द्वारा सात अप्रैल को पत्र जारी कर एसडीओ के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी गयी.
अरुण उपाध्याय ने दाखिल वाद में रैयती जमीन पर अधिकार बरकरार रखने की मांग की है. एसी के इस कार्रवाई के बाद एसडीओ को डीसी को त्राहिमाम पत्र भेजकर एसपीटी एक्ट के तहत विराजपुर मौजा की इस जमीन की रक्षा की गुहार लगानी पड़ी. एसडीओ ने डीसी को पत्रांक 61 में पत्र भेजकर कहा है कि जमाबंदी रैयत के अधिकार को बाधित उन्होंने कभी नहीं किया है, बल्कि अवैध हस्तांतरण के संदर्भ में जांच का आदेश दिया गया था व अवैध निर्माण पर रोक लगा दी थी.