संदेह का लाभ मिला, राजनारायण खवाड़े समेत चार आरोपमुक्त

देवघर:न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार की अदालत में चल रहे जीआर केस नंबर 757/16 की सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले के चार आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया गया. साथ ही सभी जमानतदारों को उनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया. इस मामले के आरोपितों में पूर्व मेयर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 29, 2016 8:17 AM
देवघर:न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार की अदालत में चल रहे जीआर केस नंबर 757/16 की सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले के चार आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया गया. साथ ही सभी जमानतदारों को उनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया. इस मामले के आरोपितों में पूर्व मेयर राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े, विशाल सर्राफ, कन्हैया खवाड़े व प्रदीप रवानी हैं, जिन्हें आरोपमुक्त किया गया है. अभियोजन पक्ष से पर्याप्त साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाने और केस में सुलह हो जाने के चलते आरोपितों को उक्त लाभ दिया गया है.
क्या था मामला
नगर निगम क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक पर सितंबर 2011 में सांसद निशिकांत दुबे अपने समर्थकों के साथ जनसमस्याओं को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे. अनशन स्थल पर मजिस्ट्रेट भी तैनात था. आमरण स्थल पर बने टेंट में जबरन प्रवेश कर गाली गलौज व मारपीट की घटना हुई थी. भाजपा नेता राकेश रंजन के बयान पर नगर थाना में कांड संख्या 275/11 दर्ज कर भादवि की धारा 143,144,452, 504, 506, 507 लगायी गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र दाखिल किया. केस ट्रायल में चला और अभियोजन पक्ष से तीन गवाह प्रस्तुत किये गये जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया और सुलह हो जाने की बात स्वीकारी.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद केस में फैसला सुना दिया गया और सभी आरोपितों को बरी कर दिया गया.
जो हुए रिहा
1. राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े
2. कन्हैया खवाड़े
3.विशाल सर्राफ
4. प्रदीप रवानी

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