देवघर: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सिविल कोर्ट परिसर स्थित लाइब्रेरी में पैनल लॉयर्स को कानूनी जानकारी दी गयी. इसमें दुर्घटना दावा संबंधी मुकदमों व इंश्योरेंस कंपनी के दायित्वों पर विशेष परिचर्चा की गयी. डालसा से जुड़े दर्जनों अधिवक्ताओं को न्यायिक पदाधिकारियों ने मोटरयान दुर्घटना संबंधी कानून पर विस्तार से प्रकाश डाला.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने परिचर्चा सत्र में पैनल लॉयर्स को संबोधित करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने के सूक्ष्मता से मामलों में पक्ष रखने की जरूरत है. उन्होंने एमवी क्लेम केस संचालित करने के तरीकों पर विशेष फोकस किया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अजीत कुमार ने मोटरयान दुर्घटना के दावाकर्ताओं को मिलने वाली मुआवजा की राशि की प्रक्रियाओं को विस्तार से बताया.
कई मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट के आये फैसलों को अधिवक्ताओं के बीच रखा और मुकदमा संचालित करने के तरीकों को बताया. इस अवसर पर प्राधिकार के सचिव डीसी मिश्र ने इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रधिकारों पर प्रकाश डाला. मुआवजे की राशि में से आयकर विभाग द्वारा कटौती राशि पर विशेष चर्चा हुई. काफी संख्या में जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने हिस्सा लिया.