बताया जाता है कि जिला परिषद के ही एक पदाधिकारी ने जिप अध्यक्ष पति पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नगर थाने में आवेदन दिया है. सूत्रों के अनुसार इस मामले में कर्मियों ने डीडीसी को पहले लिखित सूचना दी, उसके बाद श्री राय पर प्राथमिकी का आदेश देर शाम दिया गया.
आदेश के बाद उक्त पदाधिकारी ने प्राथमिकी के लिए थाने में आवेदन दिया. लेकिन देर रात तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पायी थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार जिप अध्यक्ष पति पर प्राथमिकी के लिए दिये गये आवेदन में कुछ त्रुटियां थी, जिसे संशोधित करने के लिए पुन: उक्त पदाधिकारी को थाने पर बुलाया गया था. देर रात तक पदाधिकारी थाना नहीं पहुंचे थे, इसलिए प्राथमिकी नहीं हो पायी. संभवत: शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज हो सकती है.