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जिप अध्यक्ष के पति अशोक राय पर प्राथमिकी दर्ज

देवघर: एनइपी निदेशक इंदु रानी की सूचना पर नगर थाने में जिला परिषद अध्यक्ष के पति अशोक राय पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 271/16 भादवि की धारा 186, 353, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर एसआइ राज बल्लभ सिंह को आइओ बनाया गया है. प्राथमिकी […]

देवघर: एनइपी निदेशक इंदु रानी की सूचना पर नगर थाने में जिला परिषद अध्यक्ष के पति अशोक राय पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 271/16 भादवि की धारा 186, 353, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर एसआइ राज बल्लभ सिंह को आइओ बनाया गया है. प्राथमिकी के लिए थाना को दिये गये प्रतिवेदन में सीसीटीवी के फुटेज से संबंधित सीडी भी संलग्न कर दिया गया है.

घटना 11 मई 2016 को विकास भवन में आयोजित जिला परिषद की बैठक में घटित होने की बात कही गयी है. जिला परिषद की उक्त बैठक में मौजूद 31 विभाग के अधिकांश अधिकारियों, प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन डीडीसी को देकर दुर्व्यवहार की बात कही गयी थी. जिला परिषद अध्यक्ष के पति अशोक राय पर अधिकारियों ने अनाधिकृत रुप से प्रताड़ित कर दुर्व्यवहार किये जाने का आरोप लगाया है. अधिकारियों के उक्त आवेदन को गंभीरता से लेते हुए डीडीसी ने दंडाधिकारी आशुतोष कुमार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इसके बाद प्रतिवेदन थाने को भेजा गया.

क्या है प्राथमिकी में : प्राथमिकी में संलग्न डीडीसी के नाम अधिकारियों द्वारा संबोधित आवेदन में लिखा गया है कि निर्धारित तिथि को विकास भवन में आयोजित जिला परिषद की बैठक में सभी भाग लेने आये थे. बैठक की कार्यवाही थोड़ी विलंब से शुरु हुई, क्योंकि सूचना मिली कि अध्यक्ष कम संख्या में जिला परिषद के सदस्यों को देख कर बैठक नहीं करना चाहती हैं. जिला परिषद अध्यक्ष व कुछ उपस्थित सदस्यों के आक्रोशित व्यवहार पर भी शालीनता के साथ बैठे थे. तभी अध्यक्ष ने एनइपी निदेशक से डीडीसी के विषय में पूछताछ की. उनके द्वारा जानकारी देने पर अध्यक्ष आक्रोशित हो गयी तथा पदाधिकारी को बुरी तरह फटकारा. इस पर उपस्थित अन्य जिला परिषद सदस्यों ने भी साथ दिया. एकाएक एक बाहरी व्यक्ति जो इस बैठक के सदस्य नहीं हैं और जिनकी पहचान अशोक राय के रुप में बतायी गयी, (अशोक राय अध्यक्ष, जिला परिषद देवघर के पति हैं.) ने अनाधिकृत रूप से पदाधिकारियों को प्रताड़ित करना शुरू किया. इस संबंध में दिनांक 11.05.16 के सीसीटीवी फुटेज से भी प्रमाणित होता है कि उक्त अवधि में अशोक राय विकास भवन में उपस्थित रहे हैं (सीडी संलग्न है). उनका कहना था कि देवघर के सभी पदाधिकारी निकम्मे व बेकार हैं. उन सबको उठा कर बाहर फेंक देंगे. सबके कमरे में ताला लगवा देंगे. किसी की मनमानी नहीं चलेगी. इस घटना से हम सब पदाधिकारी सकते में आ गये. माहौल अप्रत्याशित रुप से असुरक्षित प्रतीत हो रहा था. कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद कार्रवाई पुन: प्रारंभ हुई और थोड़ी देर बाद डीडीसी के प्रवेश के साथ ही माहौल सामान्य हो पाया. उपरोक्त परिस्थिति सरकारी कामकाज के लिये कदापि सही नहीं है तथा ऐसे माहौल में पदाधिकारी कार्य नहीं कर सकते. जहां जानमाल, सम्मान की सुरक्षा न हो इसलिए हम सबने डीडीसी को घटना की सूचना देना तथा आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध करना उचित समझा. यह सामूहिक आवेदन इसी उद्देश्य से दिया जा रहा है कि विधिसम्मत तरीके से हमारी तथा हमारे पद की मर्यादा एवं कार्यस्थल की सुरक्षा की जाय.

साथ ही ऐसे असामाजित तत्वों की कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगा कर हमें सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाये. हमें भय है कि ऐसे लोग कार्यालय के बाहर भी हमें व्यक्तिगत क्षति पहुंचा सकते हैं. इन पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी हो तभी माहौल सुरक्षित रह पायेगा. अतएव अनुरोध है कि इस अपराधिक चरित्र के व्यक्ति तथा इनके साथियों से हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाये. इसके साथ संलग्न दो पेज में अधिकारियों का पदनाम अंकित है, जिसके सामने अधिकांश के हस्ताक्षर अंकित हैं.

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