उचित महतो उर्फ अजीत महतो हत्या मामला में कोर्ट का फैसला, हत्या के नौ आरोपितों को उम्रकैद

देवघर: सेशन जज प्रथम अजीत कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में भरी अदालत में फैसला सुनाया. यह फैसला अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दिया गया. सेशन ट्रायल संख्या 156/2009 राज्य बनाम रोहन महतो व अन्य के नौ आरोपितों रोहन महतो, गोपी महतो, राजेश महतो, प्रदीप महतो, पवन महतो, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 12, 2016 9:44 AM
देवघर: सेशन जज प्रथम अजीत कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में भरी अदालत में फैसला सुनाया. यह फैसला अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दिया गया. सेशन ट्रायल संख्या 156/2009 राज्य बनाम रोहन महतो व अन्य के नौ आरोपितों रोहन महतो, गोपी महतो, राजेश महतो, प्रदीप महतो, पवन महतो, अशोक महतो, तुलसी महतो, जनमू महतो व मोहन महतो को हत्या का दोषी करारते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी.

साथ ही प्रत्येक को 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि सूचक व जख्मी को दी जायेगी. यह राशि नहीं देने पर आरोपितों को अतिरिक्त छह माह की सामान्य कैद काटनी होगी. आरोपितों को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्र कैद, 307 में 10 वर्ष तथा 148 में तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष से 10 लोगों की गवाही हुई थी जो दोष सिद्ध करने में सफल हुए. बचाव पक्ष से अधिवक्ता हैदर अली तथा अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह थे.

क्या था मामला
सारठ थाना क्षेत्र के कुसमाहा गांव में धान काटने को लेकर नौ दिसंबर 2008 को जमकर मारपीट की घटना हुई थी. इसमें उचित महतो की हत्या कर दी थी तथा कई लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. कुसमाहा गांव के भूमिलाल महतो के बयान पर सारठ थाना कांड संख्या 142/08 दर्ज किया गया था जिसमें उपरोक्त सभी लोगों को आरोपित बनाया गया था. ट्रायल के दौरान सूचक की ओर से 10 गवाह कोर्ट में दिये गये थे. सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की थी. जनमू महतो व मोहन महतो भैलवा डंगाल गांव के थे जबकि अन्य सभी सात नामजद कुशमाहा गांव के थे.

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