फूड सेफ्टी के तहत कार्यशाला

देवघर : फूड सेफ्टी स्टेंर्डड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के तहत सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर प्रज्ञा केंद्र संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया. जानकारी दी गयी कि छोटे खाद्य विक्रेताओं का इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन प्रज्ञा केंद्र द्वारा ही कराना है. वैसे खाद्य विक्रेता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 19, 2016 9:38 AM
देवघर : फूड सेफ्टी स्टेंर्डड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के तहत सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर प्रज्ञा केंद्र संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया. जानकारी दी गयी कि छोटे खाद्य विक्रेताओं का इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन प्रज्ञा केंद्र द्वारा ही कराना है.
वैसे खाद्य विक्रेता जिसका सलाना टर्नओवर 12 लाख से कम हो, इन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है. कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी और कौन-कौन छोटे खाद्य विक्रेताओं की श्रेणी में आयेगा, इसकी विस्तृत जानकारी दी गयी. यह भी बताया कि इसके तहत सब्जी विक्रेताओं, फेरीवाले, फल दुकानदारों, मीट-मछली व मुर्गा दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन कराना है. अब इन दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन के लिये कहीं भटकना नहीं पड़ेगा. आसानी से प्रज्ञा केंद्र में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करा सकते हैं. ऐसे दुकानदारों को अनिवार्य रुप से रजिस्ट्रेशन कराना है, जो भारत सरकार का कानून है.
उक्त प्रशिक्षण सीएससीएसपीबी रांची के सहायक मैनेजर एसएम आलम द्वारा दिया गया. जबकि कार्यशाला का उदघाटन सिविल सर्जन डॉ एससी झा ने किया. सीएस के अलावा कार्यशाला में फूड सेफ्टी ऑफिसर गुलाब लकड़ा, केपी सिंह, संतोष कुमार, सत्यम कुमार और देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा व गिरिडीह जिले के सभी प्रज्ञा केंद्र संचालक मौजूद थे.

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